गाजियाबाद न्यूज़: बच्चे का अपहरण कर फिरौती मांगने वाले आरोपियों द्वारा केस वापस न लेने पर पीड़ित को हत्या की धमकी देने तथा बात न मानने पर हमला करने का मामला सामने आया है. साहिबाबाद निवासी पीड़ित पर आरोपियों ने उस वक्त हमला किया, जब वह कोतवाली के कैला भट्ठा में परिचित के यहां आया हुआ था. पीड़ित की शिकायत पर मामले की जांच शुरू कर दी है.
साहिबाबाद थानाक्षेत्र के संजय कॉलोनी अर्थला निवासी मोहम्मद इस्माइल का कहना है कि कॉलोनी के ही असलम व अल्लादिया, अल्लादिया के बेटे जुल्फिकार तथा बिजनौर के शेरकोट निवासी साबिर अली ने उनके चार वर्षीय बेटे जैद का अपहरण कर लिया था और दस लाख की फिरौती मांगी थी. उन्होंने 23 नवंबर 2019 को साहिबाबाद थाने में केस दर्ज कराया था. 30 मई 2014 को कोर्ट ने साबिर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी, जबकि बाकी तीनों आरोपियों को बरी कर दिया. कोर्ट के विरुद्ध उन्होंने हाईकोर्ट में अपील की, जो कि लंबित है. 30 नवंबर 2022 को होईकोर्ट ने साबिर की जमानत भी मंजूल कर ली. मोहम्मद इस्माइल का कहना है कि चारों लोग उनसे रंजिश रखते हैं तथा इलाहाबाद व गाजियाबाद में मुकदमों और अपील को वापस लेने तथा समझौता करने का दबाव डालते हैं.
मोहम्मद इस्माइल का कहना है कि वह नगर कोतवाली के कैला भट्ठा निवासी अपने परिचित फिरज के यहां गए हुए थे. उसी दौरान साबिर और उसका बेटा रईस अचानक पहुंच गए और गाली-गलौच शुरू कर दी. विरोध करने पर उनके साथ मारपीट शुरू कर दी. घटना के संबंध में पीड़ित ने नगर कोतवाली में शिकायत दी.