अदालत ने बड़े भाई की हत्या में दोषी को उम्र कैद की सजा सुनाई
25000 जुर्माना भी किया
फैजाबाद: पूराकलंदर थाना क्षेत्र के भदरसा कस्बे में पुरानी रंजिश को लेकर बड़े भाई अनिल कुमार पर चाकू से घोप कर मौत के घाट उतारने के मामले में दोष सिद्ध अभियुक्त अनूप कुमार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है. साथ ही 25000 जुर्माना भी किया गया है. आयुध अधिनियम में दो साल की की सजा से दंडित किया गया है . यह फैसला जिला एवं सत्र न्यायाधीश गौरव कुमार श्रीवास्तव ने वादिनी एवं गवाहों के बयान के आधार पर सुनाया है.
यह मामला अयोध्या जनपद के पूरा कलंदर थाना अंतर्गत भदरसा कस्बे का वर्ष 2018 का है. अभियोजन पक्ष से जिला एवं शासकीय अधिवक्ता सुभाष त्रिपाठी के मुताबिक 26 जुलाई 2018 की सारे शाम 600 बजे पुरानी रंजिश को लेकर बड़े भाई अनिल कुमार से कहासुनी हुई. इस दौरानअनूप कुमार ने चाकू से बड़े भाई के पेट में चाकू से हत्या का प्रयास किया. चाकू लगने से बड़ा भाई अनिल कुमार गंभीर रूप से जख्मी हो गया . उसे जिला अस्पताल फैजाबाद ले जाया गया जहां इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई.
मृतक की पत्नी गीता की तहरीर पर दूसरे दिन देवर अनूप कुमार के विरद्ध थाना पूरा कलंदर में मुकदमा अपराध संख्या 369/ 18 अंतर्गत धारा 302 व 25 आयुध अधिनियम के तहत दर्ज हुआ. उसके बाद पुलिस ने फरार हत्यारे अनूप कुमार को गिरफ्तार कर आला कत्ल चाकू को बरामद किया.
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