अदालत ने गैंगस्टर एक्ट में अभियुक्त को तीन वर्ष की कैद व अर्थदंड की सजा सुनाई
जौनपुर न्यूज़: अपर सत्र न्यायाधीश प्रशांत कुमार की अदालत ने गिरोह बंद अधिनियम के अंतर्गत कारागार में निरुद्ध अभियुक्त को तीन वर्ष के कारावास व ₹5000 अर्थदंड से दंडित किया। अभियोजन कथानक के अनुसार वादी मुकदमा राजेश यादव थानाध्यक्ष बदलापुर ने इस आशय की रिपोर्ट दर्ज करवाई की 23.10.2019 को वाहन चेकिंग कर रहे थे। उसी दौरान सूचना मिली कि क्षेत्र में समाज विरोधी कार्यकलापों को करनेवाला एक संगठित गिरोह सक्रिय है जो लूट, जानलेवा हमला से संबंधित अपराध करता है।उस गिरोह का सरगना अखिलेश यादव है। उसका समाज में बहुत दबदबा और आतंक है जिसकी वजह से कोई उसके खिलाफ अदालत में गवाही नहीं देता।
शासकीय अधिवक्ता आर.पी. सिंह ने आरोपी को कड़ा दंड देने की मांग किया किंतु अपराध स्वीकृति के आधार पर न्यायालय ने अखिलेश यादव को तीन वर्ष के कारावास व ₹5000 अर्थदंड से दंडित करके जेल में बिताई गई अवधि को समायोजित करने का आदेश दिया।