अदालत ने घर बुला गोली मारकर हत्या करने वाले आरोपी को उम्रकैद की सजा दी
अभियुक्त सोनू सिंह उर्फ अभिषेक सिंह को आजीवन कारावास एवं 40 हजार रुपए अर्थदंड से दण्डित किया
गोरखपुर: हत्या का जुर्म सिद्ध पाए जाने पर अपर सत्र न्यायाधीश जयप्रकाश ने गोरखनाथ थाना क्षेत्र के धर्मशाला बाज़ार निवासी अभियुक्त सोनू सिंह उर्फ अभिषेक सिंह को आजीवन कारावास एवं 40 हजार रुपए अर्थदंड से दण्डित किया है.
अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता धर्मेंद्र कुमार मिश्र एवं राम प्रकाश सिंह ने बताया कि वादी रविंद्र प्रताप सिंह गोरखनाथ थाना क्षेत्र के धर्मशाला बाज़ार का निवासी है. यह घटना 1 दिसम्बर 2011 की रात करीब 7. बजे की है. उस दिन अभियुक्त 4-5 बजे के करीब वादी के घर आया और वादी के लड़के विशाल सिंह को अपने साथ बुला कर ले गया. रात करीब 7. बजे वादी के ़फोन पर सौरभ पाण्डेय का ़फोन आया और उसने बताया कि आपके लड़के को गोली मार दी गई है. जिसे लेकर वह सदर अस्पताल जा रहा है. वादी भी सदर अस्पताल पहुंचा जहां डॉक्टर ने उसके लड़के को मृत घोषित कर दिया. अभियुक्त की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त असलहा व कारतूस बरामद किया गया और यह भी पता चला कि वादी के लड़के को अभियुक्त के घर में ही गोली मारी गई है. इस घटना में वादी के भतीजे अभिषेक को भी हाथ में गोली लगी.
घर में घुसकर महिला की हत्या में उम्रकैद
हत्या का जुर्म सिद्ध पाए जाने पर अपर सत्र न्यायाधीश अशोक कुमार यादव उरुवा थाना क्षेत्र के नकौक्ता उरुवा बाजार निवासी अभियुक्त शंभू प्रसाद शर्मा को आजीवन कारावास एवं 50 हज़ार रुपए अर्थदंड से दण्डित किया है. अर्थदंड न देने पर अभियुक्त को एक साल का कारावास अलग से भुगतना होगा.
बच्ची से दुष्कर्म में दस साल की सजा
दुष्कर्म करने के जुर्म में विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट गोविंद मोहन ने चिलुआताल थाना क्षेत्र के रोहुआ निवासी अभियुक्त परमात्मा को दस साल के कठोर कारावास एवं 25 हजार रूपए अर्थदंड से दण्डित किया है. अर्थदंड न देने पर अभियुक्त को तीन साल का कारावास अलग से भुगतना होगा. घटना 5 अगस्त 2016 की रात करीब 12 बजे की है.