अदालत ने शिक्षक पर हमले के दोषी को 10 साल की सजा दी

फैसला जिला जज गौरव कुमार श्रीवास्तव की अदालत से हुआ

Update: 2024-04-18 08:11 GMT

फैजाबाद: स्कूल जा रही शिक्षिका पर रास्ते में चाकू से जानलेवा हमला करने के मामले में कोर्ट ने युवक को दोषी पाते हुए साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई. उस पर 26000 रुपए जुर्माना भी हुआ है. यह फैसला जिला जज गौरव कुमार श्रीवास्तव की अदालत से हुआ .

जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सुभाष चंद्र त्रिपाठी ने बताया कि यह घटना 17 जुलाई 2020 की है. गोसाईगंज थाना क्षेत्र के गद्दोपुर बैरीपुर की रहने वाली शिक्षिका राजापुर सरैया प्राथमिक पाठशाला में सहायक अध्यापिका थी. वह प्रतिदिन की तरह घटना वाले दिन भी बाइक से स्कूल जा रही थी. विद्यालय के पहले ही घात लगाकर बैठे युवक ने उनकी स्कूटी रोक कर गिरा दिया तथा चाकू से उनके शरीर पर कई वार किया. इसकी रिपोर्ट घायल शिक्षिका के चाचा रंजीत सिंह ने सुधीर सिंह निवासी चाचिक पुर थाना भीटी जिला अंबेडकर नगर के खिलाफ जानलेवा हमले की धारा में दर्ज कराई थी.

विवेचना के बाद पुलिस ने सुधीर सिंह, विजय कुमार उर्फ सियाराम राजभर निवासी सुल्तानपुर थाना अहिरौली जिला अंबेडकर नगर चंद्रशेखर प्रजापति निवासी फरीदपुर थाना अहिरौली जिला अंबेडकर नगर के खिलाफ आरोप पत्र अदालत में प्रस्तुत किया. सुनवाई के बाद कोर्ट ने सुधीर को दोषी पाते हुए सजा दी जबकि अन्य को दोष छोड़ दिया. घटना के पीछे वजह यह थी कि युवा के शिक्षिका से शादी करने के लिए दबाव बना रहा था.

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