अदालत ने किशोरी से दुष्कर्म के मामले में 10 साल की सजा व अर्थदंड दिया

किशोरी के साथ दुष्कर्म के मामले में युवक को दोषी करार दिया

Update: 2024-03-12 06:05 GMT

अलीगढ़: एडीजे पाक्सो तृतीय वीरेंद्र नाथ पांडेय की अदालत ने क्वार्सी क्षेत्र में किशोरी के साथ दुष्कर्म के मामले में युवक को दोषी करार दिया है. उसे 10 साल कारावास की सजा व 23 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है. पूरे रुपये पीड़िता को देने के आदेश दिए हैं. विशेष लोक अभियोजक संजय शर्मा व लव बंसल ने बताया कि क्वार्सी क्षेत्र के मोहल्ला निवासी व्यक्ति ने तहरीर देकर कहा था कि उनकी 15 वर्षीय बेटी पर मोहल्ला में रहने वाला बिलाल बुरी नजर रखता था. यह घटना छह 2017 की है. करीब सुबह पांच बजे बिलाल उनकी बेटी को बहला-फुसलाकर ले गया. पुलिस ने किशोरी को बरामद किया तो ार उसने बताया कि बिलाल उसे दिल्ली, ग्वालियर व गाजियाबाद ले गया. वहां चार माह तक रही. इस दौरान बिलाल ने दुष्कर्म किया. अदालत ने बिलाल को 10 साल की सजा सुनाई है.

बर्खास्त सिपाही की जमानत अर्जी निरस्त: इगलास के कारोबारी सुरेंद्र जिंदल अपहरण कांड में एडीजे प्रथम संजीव कुमार सिंह की अदालत ने बर्खास्त पुलिसकर्मी की जमानत अर्जी निरस्त कर दी है. एडीजीसी जेपी राजपूत ने बताया कि शीशियापाड़ा के फर्नेश कारोबारी सुरेंद्र जिंदल का 16 जून 2020 को इगलास में अपहरण हुआ था. इस घटना को विनोद जाट के गिरोह ने अंजाम दिया था, जो वर्दी पहनकर आए थे. इसमें नगला हरिकन्ना निवासी जयपाल भी शामिल था. ये भी बर्खास्त सिपाही है. जयपाल ने जमानत के लिए प्रार्थना पत्र दिया था, जो खारिज कर दिया गया.

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