सृजन घोटाला 21 करोड़ वापसी में बैंक ने समाहर्ता कोर्ट में डाली अर्जी

Update: 2022-10-11 16:12 GMT

सृजन घोटाले में पहली बार समाहर्ता न्यायालय में सर्टिफिकेट अधिकारी के फैसले के खिलाफ अपील की गई है. सर्टिफिकेट अधिकारी सह डीडीसी ने पिछले दिनों बैंक ऑफ इंडिया को करीब 21 करोड़ रुपये वापस करने का आदेश दिया था. इसके खिलाफ बैंक ने अपील दायर की है. मामले में सुनवाई के लिए तारीख तय की गई है.

समाहर्ता न्यायालय ने सरकारी अधिवक्ता (जीपी) गोपाल भूषण प्रसाद को भी बहस के दौरान कोर्ट में रहने को कहा है, ताकि वे एडमिशन प्वाइंट पर सरकार की ओर से पक्ष रख सकें कि यह मुकदमा स्वीकार करने योग्य है या नहीं. गौर हो कि डीडीसी ने बैंक ऑफ इंडिया मुख्य शाखा को 6 करोड़ 94 लाख 33 हजार 712 रुपये और सबौर ब्रांच को 14 करोड़ 79 लाख 99 हजार 600 रुपये वापस करने को कहा था.

इधर, मामले को लेकर अधिवक्ता गोपाल भूषण प्रसाद ने बताया कि पब्लिक डिमांड रिकवरी एक्ट में प्रावधान है कि यदि कोई अपील समाहर्ता कोर्ट में दाखिल होता है तो विवादित राशि का 40 प्रतिशत जमा करना होता है. सर्टिफिकेट अधिकारी के आदेश के खिलाफ कलक्टर कोर्ट में अपील पिटीशन बगैर फी जमा हुए स्वीकार नहीं होता है.

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