चोरी के माल बरामदगी के मामले में आरोपित को मिलीं जमानत

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Update: 2023-09-30 14:53 GMT
वाराणसी। प्रभारी सत्र न्यायाधीश (देवकांत शुक्ला) की अदालत ने चोरी व माल बरामदगी के मामले में रोहनिया निवासी आरोपित पुणेन्द्र शेखर को 50-50 हजार रुपये की दो जमानते एवं व्यक्तिगत बंधपत्र देनें पर रिहा करने का आदेश दिया। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता राहुल राज, विकास चौहान व प्रमोद मौर्य ने पक्ष रखा। अभियोजन पक्ष के अनुसार वादी मुकदमा ऋषभ सिंह ने भेलूपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी कि वह कम्पनी अनन्त सिक्योरिटी सर्विसेज का डायरेक्टर है। उसकी सेकेट्री (JPL)-RGI जो जलकल विभाग में कार्य कर रही है। सुबह चोरी द्वारा वहां पर लगा बेल्टास कम्पनी का वाटर कुलर चोरी करके उठा लिया गया। उसने पता किया तो पता चला कि चोरो ने वाटर कूलर पुणेन्द्र शेखर की कबाड़ की दुकान पर बेच दिया है।
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