ज्ञानवापी मस्जिद कमेटी पर सुप्रीम कोर्ट ने दिये आदेश में संशोधन को मंजूरी दी
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने 24 जुलाई को ज्ञानवापी मामले पर दिये आदेश में संशोधन को मंजूरी दी। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि आदेश का वो हिस्सा हटा दिया जाएगा, जिसमें मुस्लिम पक्ष की मूल याचिका के भी निपटारे की बात कही गई थी।
ज्ञानवापी मस्जिद कमेटी के वकील हुजैफा अहमदी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच के सामने पहुंचे। अहमदी ने बताया कि 24 जुलाई को उन्होंने सर्वे रोकने पर बहस की थी। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश में लिख दिया कि हिंदू पक्ष की याचिका को सुनवाई योग्य न बताने वाली उनकी अपील का भी निपटारा कर दिया गया है। तब चीफ जस्टिस ने कहा कि इस भूल को सुधारा जा रहा है।
सुप्रीम कोर्ट ने 24 जुलाई को ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का सर्वे करने के ट्रायल कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी थी। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने ज्ञानवापी मस्जिद कमेटी को 26 जुलाई तक ट्रायल कोर्ट के फैसले को चुनौती देने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 26 जुलाई तक ट्रायल कोर्ट के आदेश पर रोक लगी रहेगी।
एएसआई की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने एएसआई की उस दलील को नोट किया था कि वो ज्ञानवापी मस्जिद की खुदाई नहीं करने जा रही है।