UP: मानसिक रूप से विकलांग लड़की से बलात्कार के आरोप में व्यक्ति को 20 साल की सज़ा

Update: 2024-11-26 19:05 GMT
Bhadohi भदोही: यहां की एक विशेष पॉक्सो अदालत ने मंगलवार को एक व्यक्ति को 13 वर्षीय मानसिक रूप से विक्षिप्त लड़की से दुष्कर्म करने के आरोप में 20 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई। विशेष लोक अभियोजक अश्विनी कुमार मिश्रा (पॉक्सो) ने बताया कि अतिरिक्त जिला न्यायाधीश (पॉक्सो) मधु डोगरा ने मंगलवार को सतीश राजभर उर्फ ​​छोटू को अपराध का दोषी करार देते हुए उस पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। अदालत ने कहा कि जुर्माने से मिलने वाली पूरी राशि मानसिक रूप से विक्षिप्त लड़की के माता-पिता को दी जाए। दोषी द्वारा जुर्माना न चुकाने की स्थिति में उसे पांच साल अतिरिक्त जेल में बिताने होंगे।
पुलिस अधीक्षक मीनाक्षी कात्यायन ने बताया कि मानसिक रूप से विक्षिप्त लड़की के परिजनों ने आठ मार्च को उसे घर पर नहीं पाया तो उसकी तलाश शुरू की। तभी कुछ महिलाओं ने उन्हें बताया कि उन्होंने लड़की को शाम करीब पांच बजे सतीश राजभर के साथ देखा था। कात्यायन ने बताया कि तलाश के दौरान बच्ची नग्न अवस्था में खेत में मिली और उसके हाथ-पैरों पर दांतों के घाव थे। बच्ची ने इशारों में अपने परिजनों को आपबीती बताई। उसी रात आरोपी के खिलाफ आईपीसी और पोक्सो एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उसे जेल भेज दिया गया।
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