गाजियाबाद न्यूज़: मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने एयरफोर्स के पूर्व कर्मचारी से दुकान पर मारपीट और मानहानि के मामले में लोनी के भाजपा विधायक और पूर्व थाना प्रभारी के खिलाफ समन जारी किया है. समन में 21 अगस्त तक जवाब देने को कहा गया है. उधर, भाजपा विधायक ने आरोपों को फर्जी बताया है.
अदालत में इस संबंध में लोनी के गांव गनोली में रहने वाले इंदर सिंह ने प्रार्थना पत्र दिया था. इंदर सिंह एयरपोर्ट से सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं. प्रशासन द्वारा उन्हें शराब विक्रेता का लाइसेंस जारी किया गया था. इंदर सिंह ने आरोप लगाया कि वह वर्ष 2021 में पंचायत चुनाव में प्रधान पद के लिए भाजपा विधायक नंदकिशोर गुर्जर के चचेरे भाई के खिलाफ लड़े थे. आरोप है कि चुनाव में नहीं बैठने पर विधायक और उनका परिवार रंजिश मानने लगा था. आरोप है कि भाजपा विधायक के इशारे पर उन्हें प्रताड़ित किया जाने लगा और 18 जून 2022 को विधायक के ही इशारे पर लोनी थाना के तत्कालीन प्रभारी अजय चौधरी, संजीव कुमार तथा अन्य पुलिसकर्मी उनके शराब के ठेके पर पहुंचे और ग्राहकों को भगा दिया. आरोप है कि सेल्समैन के अलावा इंदर सिंह से भी पुलिसकर्मियों ने मारपीट की.
पत्रावली गायब करने में सख्ती के निर्देश
निगम में पत्रावली गायब करने वालों पर कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं. महापौर सुनीता दयाल ने नगर आयुक्त को अवगत कराया है कि निगम कर्मचारियों द्वारा विभाग पत्रावलियों से कागजात किसी ठेकेदार या संस्था को देने का मामला उनके संज्ञान में आया है.
कर्मचारी पत्रावली से पत्र निकालकर ठेकेदार या संस्था को देता है. यही कारण है कोई भी ठेकेदार या संस्था निगम के खिलाफ न्यायालय में चली जाती है. जितने भी ऐसे दस्तावेज किसी दूसरे पक्ष को कर्मचारी या अधिकारी द्वारा दिए गए हैं उनकी जांच कराकर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए.