सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर लगेगा ढाई सौ रुपये तक का जुर्माना

Update: 2023-03-07 07:00 GMT

लखनऊ: नवाबों के शहर लखनऊ मे थूकने पर पकड़े जाने पर 50 रुपये से 100 रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है । मौके पर ही निकाय अधिकारी इस रकम को वसूलेंगे ।राज्य मिशन निदेशक स्वच्छ भारत मिशन नेहा शर्मा ने सोमवार को इस संबंध मे आदेश जारी किया। निर्देश अनुसार ये कहा गया की सार्वजनिक स्थानों पर थूकना,मल त्याग करना समेत अन्य गंदगी फैलाने पर जुर्माने का प्रावधान रखा गया है ।

छह लाख से अधिक आबादी वाले नगर निगमो मे 250 रुपये,छह लाख से कम वाले शहरो मे 150 रुपये,नगर पालिका मे 100 रुपये और नगर पंचायतों मे 50 रुपये जुर्माना की व्यवस्था है । इसी तरह यदि किसी ने नो गार्बेज जोन मे कूड़ा करकट फैलाया तो उसे 250 रुपये जुर्माना देना होगा। जिस किसी ने खुले स्थानो पर थूका तो उसको “मिस्टर पीकू” का तमगा दिया जायेगा।

पहले स्वच्छ भारत मिशन नगरीय योजना मे आगरा और लखनऊ को ही शामिल किया गया था अब इसे उत्तरप्रदेश के सभी निकायों मे लागू किया गया है ।उन्होने कहा की निकायो मे इसके जानकारी देने के लिये अभियान चलाया जाएगा । सेल्फी पॉइंट,और अस्थाई स्मारको के पास एसबीएम ब्रांडिंग वा खुले मे थूकने पर जुर्माने की जानकारी संबंधित होर्डिग लगायी जाये।जगह-जगह थूकना मना है अभियान चलाये जाये और अभियान मे शामिल होने वाले को ई-प्रमाण-पत्र व टी-शर्ट दिया जाये।

स्वच्छता मे नम्बर वन: राज्य सरकार प्रदेश को साफ सुथरा रखना चाहती है पहले साफ़-सुथरा शहर का खिताब इन्दौर के नाम होता था।

राज्य सरकार का मानना है कि नई व्यवस्था के बाद शहर साफ-सुथरा बनेगा और यूपी का नाम स्वच्छता की रेटिंग मे ऊपरी पायदान पर आयेगा।

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