SC के विध्वंस फैसले से संगठित अपराध पर लगाम लगाने में मदद मिलेगी

Update: 2024-11-14 05:06 GMT
 Lucknow  लखनऊ: 'बुलडोजर कार्रवाई' को लेकर विभिन्न हलकों से आलोचना झेल रही उत्तर प्रदेश सरकार ने बुधवार को इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले की सराहना की और कहा कि इससे संगठित अपराध पर लगाम लगेगी और अपराधियों में कानूनी नतीजों का डर पैदा होगा। विपक्षी दलों ने उम्मीद जताई कि इस फैसले से राज्य में 'बुलडोजर आतंक' और 'जंगल राज' खत्म हो जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार के प्रवक्ता ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को एक महत्वपूर्ण कदम बताते हुए इसका स्वागत किया और कहा, 'सुशासन की पहली शर्त कानून का शासन है।' प्रवक्ता ने कहा, 'इस फैसले से अपराधियों में कानून का डर बढ़ेगा, जिससे माफिया तत्वों और संगठित पेशेवर अपराधियों पर काबू पाना आसान होगा।' उन्होंने कहा, 'कानून का शासन सभी पर लागू होता है।
' उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने भी कोर्ट के आदेश का स्वागत किया और कहा, 'सरकार कभी किसी की निजी संपत्ति नहीं गिराती। सार्वजनिक संपत्तियों पर अवैध कब्जे पर बुलडोजर चलाया जाता है। यह हाईकोर्ट का फैसला था, हम अपनी मर्जी से ऐसा नहीं करते।' बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने फैसले का स्वागत करते हुए कहा, “विध्वंस और उससे संबंधित सख्त दिशा-निर्देशों के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आज के फैसले के बाद उम्मीद की जानी चाहिए कि यूपी और अन्य राज्य सरकारें जनहित और कल्याण का प्रबंधन ठीक से करेंगी और बुलडोजर का आतंक अब निश्चित रूप से समाप्त होगा।”
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