आपराधिक मामले में यूपी के अयोग्य विधायक अब्दुल्ला आजम खान की याचिका पर SC में सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को समाजवादी पार्टी के नेता अब्दुल्ला आज़म खान की याचिका पर सुनवाई के लिए सहमत हो गया, जिसमें इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ 15 साल पुराने एक आपराधिक मामले में उनकी सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया गया था, जिसके कारण उन्हें विधायक के रूप में अयोग्य ठहराया गया था।
मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा की पीठ ने गुरुवार को खान के वकील की दलीलों पर ध्यान दिया और 21 अप्रैल को सुनवाई के लिए उनकी अपील को सूचीबद्ध करने पर सहमति व्यक्त की।
खान को उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले के छजलेट इलाके में एक धरने के दौरान सड़कों को अवरुद्ध करने में शामिल होने के एक आपराधिक मामले में दोषी ठहराया गया और दो साल की जेल की सजा सुनाई गई। सीजेआई ने कहा, "हम इसे कल सूचीबद्ध करेंगे।"