सुप्रीम कोर्ट ने मामलों को यूपी से बाहर स्थानांतरित करने की मांग वाली आजम खान की याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया
उन्हें अभद्र भाषा के मामले में तीन साल की जेल की सजा सुनाई थी।
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान के खिलाफ कुछ मामलों को उत्तर प्रदेश से दूसरे राज्य में स्थानांतरित करने की मांग वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया।
सुप्रीम कोर्ट ने आजम खान को संबंधित उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने को कहा और निर्देश दिया कि उनकी याचिका पर तेजी से सुनवाई की जाए। सपा नेता वर्तमान में अभद्र भाषा, भ्रष्टाचार और चोरी के मामले सहित लगभग 90 मामलों का सामना कर रहे हैं।
उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय ने पहले अक्टूबर में खान को सदन से अयोग्य घोषित करने की घोषणा की थी, जब एक अदालत ने उन्हें अभद्र भाषा के मामले में तीन साल की जेल की सजा सुनाई थी।