संभल कोल्ड स्टोरेज गोदाम ढहने से मरने वालों की संख्या 14 हुई, मजिस्ट्रियल जांच के आदेश
संभल (एएनआई): उत्तर प्रदेश में संभल के चंदौसी इलाके में एक आलू कोल्ड स्टोरेज की छत गिरने से मरने वालों की संख्या बढ़कर 14 हो गई है.
जिला अधिकारी के मुताबिक, अब तक कुल 10 लोगों को बचाया जा चुका है।
संभल के जिलाधिकारी मनीष बंसल ने संवाददाताओं से कहा, "कुल 10 लोगों को मलबे से निकाला गया और 14 लोगों की मौत हो गई। बचाव अभियान जारी है।"
उन्होंने आगे कहा कि आगे की जांच के लिए मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए गए हैं।
उन्होंने यह भी कहा कि भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 304 के तहत मामला दर्ज किया गया था और जांच चल रही है।
"बचाव अभियान जारी है। आईपीसी की धारा 304 के तहत मामला दर्ज किया गया था और जांच जारी है। दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आगे की जांच के लिए मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए गए हैं," उन्होंने आगे कहा।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को संभल में कोल्ड स्टोरेज ढहने की घटना के पीड़ितों के लिए शोक व्यक्त किया और तत्काल राहत की घोषणा की।
एक आधिकारिक बयान के अनुसार, उत्तर प्रदेश सरकार प्रत्येक मृतक के परिवारों को 2 लाख रुपये और गंभीर रूप से घायलों को 50,000 रुपये देगी। साथ ही यह भी ऐलान किया है कि सभी घायलों का मुफ्त इलाज किया जाएगा।
बयान में कहा गया है कि आयुक्त और डीआईजी की अध्यक्षता में एक समिति भी बनाई गई है, जो घटना के कारणों की जांच करेगी और जल्द ही एक रिपोर्ट देगी।
उन्होंने मुरादाबाद में संभल कोल्ड स्टोरेज गोदाम ढहने के पीड़ितों से भी मुलाकात की.
इससे पहले दिन में सीएम योगी ने छत गिरने की घटना में हुई मौतों पर शोक व्यक्त किया.
राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (एनडीआरएफ) और राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (एसडीआरएफ) की टीमें बचाव अभियान चला रही हैं।
पुलिस अधीक्षक (एसपी) संभल, चक्रेश मिश्रा ने कहा कि मालिक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है।
"मालिक और दो अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। हमने चार लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। मुख्य आरोपी फरार हैं और उनकी तलाश की जा रही है। इस इमारत के गिरने का असली कारण हम मलबे को हटाने के बाद ही बता पाएंगे।" " उन्होंने कहा।
इससे पहले दिन में, यह बताया गया था कि गोदाम पहले से ही जर्जर स्थिति में था।
मालिकों की पहचान अंकुर अग्रवाल और रोहित अग्रवाल के रूप में हुई है।
मुरादाबाद के डीआईजी ने कहा था कि दोनों मालिकों पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है.
उन्होंने कहा, "मामले में एक प्राथमिकी दर्ज की गई है। दो आरोपियों (अंकुर अग्रवाल और रोहित अग्रवाल) पर धारा 304 के तहत मामला दर्ज किया गया है। दोनों आरोपी उस संपत्ति के मालिक हैं जहां घटना हुई थी।"
डीआईजी ने कहा, "इस मामले में एडीएम स्तर की जांच भी कराई गई है. कोल्ड स्टोरेज का जो हिस्सा गिरा है, उसका निर्माण कुछ समय पहले किया गया था, न कि निर्धारित मानक का पालन करते हुए बनाया गया था."
मामले में और ब्योरे की प्रतीक्षा है। (एएनआई)