दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के दोषी को 10 साल की सजा, 60 हजार का जुर्माना भी लगा
बहराइच। न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट ने शनिवार को एक मामले की सुनवाई करते हुए दुष्कर्म के प्रयास और पॉक्सो एक्ट के आरोपी को 10 साल के कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी पर 60 हजार रूपये का अर्थदंड भी लगाया है। पुलिस द्वारा घटना के 10 दिन बाद ही चार्जशीट दाखिल करने के बाद कोर्ट ने सुनवाई की।
राम गांव थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी नाबालिक के साथ गांव निवासी मोहम्मद शरीफ पुत्र रहमत अली ने छह अप्रैल को दुष्कर्म का प्रयास किया था। विशेष जिला शासकीय अधिवक्ता संत प्रताप सिंह और विशेष लोक अभियोजक संतोष कुमार सिंह ने बताया कि छह अप्रैल को रात्रि 10 बजे 15 वर्षीय किशोरी घर में सो रही थी। तभी मोहम्मद शरीफ ने दुष्कर्म का प्रयास किया था। किशोरी के शोर मचाने पर वह फरार हो गया था। पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर 10 दिन में ही चार्ज शीट दाखिल कर दिया था। न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/पॉक्सो एक्ट के जज वरुण मोहित निगम ने मामले की सुनवाई की। न्यायधीश ने मामले की सुनवाई करते हुए एक माह के अंदर ही फैसला दिया। आरोपी मोहम्मद शरीफ को 10 साल की सजा के साथ 60 हजार रूपये का अर्थदंड भी लगाया है। सजा के बाद आरोपी को पुलिस ने जेल भेज दिया है।