लखनऊ न्यूज़: मतदान केन्द्रों में मूलभूत सुविधाएं हों इसकी रिपोर्ट जोनल और सेक्टर मजिस्ट्रेट तैयार कर रहे हैं.डीएम ने इस संबंध में निर्देश दिए हैं.
मतदाताओं के लिए शेड भी डीएम ने बताया कि मतदान केन्द्र पर साफ पीने के पानी की व्यवस्था, साफ सुथरा शौचालय, निर्बाध बिजली जैसी सुविधाएं आवश्यक हैं.इसके अलावा गर्मी को देखते हुए मतदाताओं के लिए शेड भी होना चाहिए.सेक्टर और जोनल मजिस्ट्रेटों को यह देख कर रिपोर्ट देनी होगी कि केन्द्र पर दिव्यांगों, वृद्धजनों के लिए रैम्प हो.
मतदान के दिन वाहन के लिए अनुमति लेनी होगी मतदान के दिन महापौर प्रत्याशी अपने लिए दो वाहनों का ही प्रयोग कर सकेंगे.पार्षदों को एक वाहन की अनुमति है.वाहनों की अनुमति में किसी तरह की कोई गड़बड़ी न होने पाए इसके लिए डीएम ने सख्त निर्देश दिए हैं.मेयर प्रतयाशी को मतदान और मतगणना के दौरान दो - दो वाहनों की अनुमति दी गई है.पार्षद प्रत्याशी को मतदान के दिन एक वाहन की अनुमति है.
इसी तरह नगर पंचायत अध्यक्ष मतदान के दिन 1 वाहन का प्रयोग ही कर पाएंगे.मतगणना के दिन भी एक वाहन की अनुमति होगी.सभासद प्रत्याशी को मतदान और मतगणना के दिन किसी वाहन का पास नहीं मिलेगा.