छात्रा से दुष्कर्म के आरोपी पुजारी को उम्रकैद, पॉक्सो कोर्ट ने सुनाई सजा

Update: 2022-11-11 12:47 GMT
मुजफ्फरनगर। बीकॉम की छात्रा से दुष्कर्म करने के आरोपी एक पुजारी को कोर्ट ने दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। इस सम्बन्ध में थाना छपार पर एक व्यक्ति द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसमें प्रेमचन्द गोस्वामी पुत्र फूलसिंह निवासी ग्राम छपकौली थाना बाबूगढ, हापुड द्वारा वादी की पुत्री को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने व दुष्कर्म करने की शिकायत की थी।
लिखित तहरीर के आधार पर थाना छपार पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस द्वारा अभियुक्त प्रेमचन्द को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया तथा साक्ष्य संकलन की कार्यवाही पूर्ण करते हुये गुणवत्तापूर्वक विवेचना कर न्यायालय में चार्जशीट पेश की गई। दुष्कर्म जैसे जघन्य अपराध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल के निर्देशन तथा क्षेत्राधिकारी सदर के नेतृत्व में थाना छपार स्तर से प्रभावी पैरवी की गयी व समस्त गवाहों को समय से न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। विशेष लोक अभियोजक दीपक गौतम द्वारा प्रभावी पैरवी की गई। अभियोजन व पुलिस ने प्रभावी पैरवी की, जिस पर न्यायालय अपर जिला जज पॉक्सो कोर्ट-2 न्यायधीश छोटेलाल यादव द्वारा अभियुक्त प्रेमचन्द को धारा 366,376 भादवि में आजीवन कारावास व 25,000/-रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई।

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