कानपूर न्यूज़: महाराजगंज जेल से बार-बार आने से विधायक इरफान सोलंकी को राहत मिल गई है. फर्जी आधार कार्ड मामले में भी वीडियो कांफ्रेंसिंग से पेशी की अर्जी एमपी/एमएलए लोअर कोर्ट के विशेष न्यायाधीश आलोक यादव ने स्वीकार कर ली है.
25 मार्च को पेशी के दौरान इरफान ने कोर्ट में अर्जी दी थी कि उनकी ओर से मुकदमे की सुनवाई टालने के लिए अब तक बेवजह कोई अर्जी नहीं दी गई है. उनके दोनों गुर्दों में पथरी और रीढ़ की हड्डी में दर्द है. हर तारीख पर 800 किमी की यात्रा करके आने में बहुत परेशानी होती है. इसलिए व्यक्तिगत पेशी से छूट दी जाए. कोर्ट ने अर्जी स्वीकार कर वीडियो कांफ्रेंसिंग से पेशी की इजाजत दे दी.
चार मुकदमों में बढ़ाई गई रिमांड महाराजगंज जेल में बंद इरफान की अलग-अलग मामलों में वीडियो कांफ्रेंसिंग से पेशी हुई. जाजमऊ थाने में मो. नसीम आरिफ द्वारा दर्ज कराए गए जमीन कब्जाने, विमल कुमार द्वारा लिखाए गए रंगदारी वसूलने और ग्वालटोली पुलिस से विवाद के मामले में ग्वालटोली थाने में दर्ज मुकदमों तक के लिए विधायक की रिमांड बढ़ा दी गई है.
जुलूस के कारण नहीं सील हो सकीं सम्पत्तियां
सपा विधायक इरफान सोलंकी और उनके गुर्गों की सम्पति की जब्तीकरण की कार्रवाई नहीं हो सकी. इसमें अज्जन की उन्नाव में कटरी अलूआपुर सरेसा में 31 बीघा जमीन है. विधायक के भाई रिजवान की जाजमऊ आशियाना कॉलोनी के ब्लॉक नंबर पांच में फ्लैट, एक्सिस बैंक की तीन अलग-अलग शाखाओं में करीब तीन लाख रुपये, एक क्रेटा कार व लाइसेंसी रिवाल्वर और राइफल को जब्त किया जाना था. ज्वाइंट सीपी ने बताया कि जुलूस निपट जाने के बाद कार्रवाई की जाएगी.