हाईटेक टाउनशिप सुशांत गोल्फ सिटी के लोगों को हाउस टैक्स के दायरे में लाने की तैयारी
गोल्फ सिटी पर भी गृहकर लगाने की तैयारी
लखनऊ: हाईटेक टाउनशिप सुशांत गोल्फ सिटी के लोगों को हाउस टैक्स के दायरे में लाने की तैयारी है. हाईटेक टाउनशिप नीति के तहत अब तक यहां लोग नगर निगम को हाउस टैक्स नहीं दे रहे हैं. नगर निगम सात वर्ष बीतने की वजह से सभी से हाउस टैक्स मांग रहा है. मामला उच्च न्यायालय पहुंचने के बाद अब अपर मुख्य सचिव आवास नितिन रमेश गोकर्ण ने इस मामले में उच्च स्तरीय समिति गठित कर दी है. समिति पूरी पड़ताल कर अपनी रिपोर्ट देगी, जिसके आधार पर तय होगा कि सुशांत सिटी के लोगों को हाउस टैक्स चुकाना होगा या माफी मिलेगी.
अंसल एपीआई के सुशांत गोल्फ सिटी में बड़े-बड़े अपार्टमेंट बने हैं. होटल, कॉम्प्लेक्स और माल तमाम सुविधाएं विकसित हैं. बड़े-बड़े मैरिज लॉन चल रहे हैं. मगर ये लोग नगर निगम को हाउस टैक्स नहीं दे रहे हैं. इन पर अरबों रुपए टैक्स बकाया है. दरअसल नगर निगम अधिनियम 1959 के प्रावधानों में हाईटेक टाउनशिप स्थानीय निकाय को स्थानांतरित होने तक टाउनशिप में गृहकर, जलकर, सीवर आदि वसूली नहीं किए जाने संबंधी प्रावधान था. इसमें टाउनशिप नीति संशोधित करने का अनुरोध नगर निगम कर रहा है, ताकि इनसे हाउस टैक्स वसूला जा सके. 28 नवंबर 2023 को हाईटेक टाउनशिप नीति 2007 को संशोधित कर विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद, निजी क्षेत्र के विकासकर्ताओं की ओर से कमियां दूर करने मांग की जा रही है.
टाउनशिप कॉलोनी में संपत्ति कर आरोपित कर वसूली किए जाने संबंधी नगर विकास के शासनादेश 17 जनवरी 1997 को वर्तमान में लागू करने का नगर निगम अनुरोध कर रहा है. हाईटेक टाउनशिप नीति के तहत मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय समिति की बैठक 30 जनवरी 2024 को हुई थी. बैठक में विमर्श के बाद एक समिति गठित की गई है, जो अपनी रिपोर्ट देगी. उसके आधार पर तय होगा कि टैक्स लिया जाएगा या नहीं.