Pratapgarh: पुलिस टीम पर फायरिंग करने वाले को कारावास की सजा
"जुर्माना राशि जमा नहीं करने पर उसे अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा"
प्रतापगढ़: जिला न्यायालय ने ग्रेनो वेस्ट में मुठभेड़ के दौरान पुलिस टीम पर फायरिंग करने वाले बदमाश को कारावास की सजा सुनाई. अदालत ने दोषी पर तीन हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया. जुर्माना राशि जमा नहीं करने पर उसे अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा.
सेक्टर ईकोटेक-3 पुलिस के मुताबिक वर्ष 2021 में पुलिस टीम की एक बाइक सवार बदमाश के साथ मुठभेड़ हुई थी. मुठभेड़ के दौरान बदमाश ने जान से मारने की नीयत से पुलिस पर फायर किया था. इस दौरान पुलिस ने जवाबी कार्रवाई कर बदमाश सचिन उर्फ पप्पू निवासी राजपुर कला थाना कुर्रा जनपद मैनपुरी को गिरफ्तार किया था. इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था. इसके बाद पुलिस ने बदमाश के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी. अदालत ने केस की सुनवाई के दौरान बदमाश को दोषी ठहराते हुए 03 वर्ष 05 माह 10 दिन के सश्रम कारावास की सजा व तीन हजार रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया है. अर्थदण्ड जमा न करने पर 15 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा.
गैंगस्टर ऐक्ट में बदमाश को चार साल की सजा: जिला न्यायालय ने गैंगस्टर ऐक्ट के मुकदमे में बदमाश को चार साल की सजा सुनाई. न्यायालय ने दोषी पर पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना राशि जमा नहीं करने पर अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा.
नोएडा सेक्टर-39 थाना पुलिस ने वर्ष 2020 में बदमाश मोहित अवाना निवासी असगरपुर के खिलाफ गैंगस्टर ऐक्ट में मुकदमा दर्ज किया था. इसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया. पुलिस की ओर से बदमाश के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की गई. न्यायालय में केस की सुनवाई हुई. इस दौरान पुलिस की तरफ से प्रभावी पैरवी की गई. न्यायालय ने केस की सुनवाई कर बदमाश मोहित को दोषी करार देते हुए चार वर्ष चार महीने 25 दिन के सश्रम कारावास की सजा सुनाई. इसके साथ ही पांच हजार रुपये का अर्थदंड लगाया. जुर्माना जमा न करने पर दोषी को सात दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा.