Kannauj: कोर्ट की अवमानना पर एसडीएम तिर्वा की सरकारी गाड़ी को कुर्क करने का आदेश

"SDM की गाड़ी होगी कुर्क"

Update: 2025-02-07 09:31 GMT

कन्नौज: कन्नौज में एक गंभीर न्यायिक कार्रवाई में, सिविल जज सीनियर डिवीजन ज्योत्सना यादव ने एसडीएम तिर्वा की सरकारी गाड़ी को कुर्क करने का आदेश दिया है। यह कार्रवाई नाबालिग से रेप के आरोपी गैंगस्टर नवाब सिंह यादव के होटल कुर्की मामले में कोर्ट की अवहेलना के कारण की गई है।

उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले में नाबालिक से दुष्कर्म के आरोपी पूर्व ब्लॉक प्रमुख नवाब सिंह यादव और उनके परिजनों के होटल चंदन को सीजमुक्त कराने के आदेश की अवहेलना अब प्रशासन को भारी पड़ रही है. कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए एसडीएम तिर्वा अशोक कुमार की सरकारी गाड़ी कुर्क करने का आदेश जारी कर दिया है. सिविल जज सीनियर डिवीजन ज्योत्सना यादव ने प्रशासन की लापरवाही को गंभीर मानते हुए सात दिन के भीतर कुर्की रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं. पूर्व ब्लॉक प्रमुख नवाब सिंह के भाई सुदर्शन सिंह की याचिका पर सुनवाई के दौरान उनके वकील रामजी श्रीवास्तव ने प्रशासन पर कोर्ट के आदेश की जानबूझकर अवहेलना करने का आरोप लगाया. न्यायालय ने इस पर कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय से इस मामले में कोई स्टे ऑर्डर नहीं है. इसलिए केवल हाईकोर्ट में रिट दाखिल कर देना आदेश टालने का बहाना नहीं बन सकता.

कोर्ट ने पुलिस अधीक्षक और जिलाधिकारी की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि प्रशासन सिर्फ उच्च न्यायालय के आदेशों का पालन करना चाहता है, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय के आदेशों को नजरअंदाज कर रहा है. होटल को सीजमुक्त करने के आदेश दिए गए थे, लेकिन प्रशासन ने अब तक इस पर कोई अमल नहीं किया. कोर्ट ने इसे सीधी अवमानना करार दिया और कहा कि यह दर्शाता है कि अधिकारी जानबूझकर न्यायालय के आदेश को हल्के में ले रहे हैं. कोर्ट KS आदेश के मुताबिक, एसडीएम तिर्वा की सरकारी गाड़ी कुर्क की जाएगी और कोर्ट ने इसके लिए सात दिन के भीतर रिपोर्ट पेश करने का सख्त निर्देश दिया है. यह फैसला प्रशासन के लिए एक कड़ा संदेश है कि कानून से ऊपर कोई नहीं.

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