साल भर जेल में ही रहेगा ग़रीब माफिया कल्लू

पंचायत मुख्यालयगंज वेस्टर्न की असामी इमराना पत्नी का पति है।

Update: 2023-09-14 10:14 GMT
बरेली: एसोसिएटगंज वेस्टर्न के मेमोरियल रेजिडेंट क्रीड़ा संबंधि माफिया माफिया नी कल्लू डॉन नी कलुआ के खिलाफ हाई कोर्ट के एड डॉयरी बोर्ड ने पिट पीडी पीएस की कार्रवाई को मंजूरी दे दी है। अब वह एक साल तक जमानत पर जेल से बाहर नहीं निकलेगी। कल्लू डॉन नगर पंचायत मुख्यालयगंज वेस्टर्न की असामी इमराना पत्नी का पति है।पंचायत मुख्यालयगंज वेस्टर्न की असामी इमराना पत्नी का पति है।वह भी जेल में बंद है।
अलादीन कल्लू लंबे समय से स्मैक डॉक्यूमेंट्री के नारे डॉन में शामिल हैं। पिछले वर्ष उसे माल माफिया घोषित कर दिया गया था। मई दस को पुलिस ने उसे नाइट्रोजन के मामले में गिरफ्तार कर फिर से जेल भेज दिया, तब से वह जेल में बंद है। इसके बाद ही उनके पिट के खिलाफ पीडीपीएस (प्रिवेशन ऑफ एलिसिट प्लास्टिक इन नारकोटिक ग्रेड एंड साइकोटोफिक सब्सटेन्सेज) अधिनियम 1988 की धारा 3(1) के तहत कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू की गई, जिसे उच्च न्यायालय के एड एडिनरी बोर्ड ने मंजूरी दे दी है। अब उसे साल भर की ज़मानत नहीं मिलेगी। नोट करें कि पीएपीएस की कार्रवाई के लिए एसोसिएट्स की ओर से शिक्षकों को प्रस्ताव भेजा गया है, जो कि प्रोफेसरों के कमिश्नर की राष्ट्रपति भवन समिति को सौंपे गए हैं। यह समिति सुनवाई के बाद शासन को प्रस्ताव भेजती है। वहां पर गृह सचिव इसे मंजूरी दे रहे हैं.
उच्च न्यायालय की एड फर्मी बोर्ड ने पिट इंडिकेटर के खिलाफ पिट पीएस अधिनियम को मंजूरी दे दी है। उनकी नौ करोड़ से ज्यादा की संपत्ति पहले ही जब्त हो गई है। - प्रिंस अग्रवाल, एसपी कॉस्ट्यूम
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