भिण्ड। पुलिस अधीक्षक शैलेन्द्र सिह चौहान के द्वारा शादी समारोह व अन्य किसी कार्यक्रम मे हर्ष फायर करने वालो के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही करने के सबंध मे समय-समय पर निर्देश दिये गये है एवं जिला दण्डाधिकारी के द्वारा भी समय-समय पर अपने कार्यालयीन आदेशो द्वारा हर्ष फायर करने पर पूर्णत: प्रतिबंध लगाया गया है। मंगलवार को शोसल मीडिया के माध्यम से वीडियो प्राप्त हुआ जिसमे थाना पावई के अन्तर्गत ग्राम विरंगवा मे एक शादी समारोह मे एक व्यक्ति नाम उदय सिह बघेल निवासी विरंगवा भीडभाड वाले स्थान पर रायफल से हवाई फायर करता दिख रहा है जो कि आरोपी का कृत्य धारा 336,188 भादवि 30 आर्म्स एक्ट के तहत दण्डनीय होने से आरोपी के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया है एवं आरोपी के कब्जे से रायफल जब्त की गई ।