वाराणसी कोर्ट में दायर याचिका में पूरे ज्ञानवापी मस्जिद इलाके का एएसआई सर्वे करने की मांग की गई

Update: 2023-05-16 15:49 GMT
वाराणसी (एएनआई): मंगलवार को यहां की एक अदालत में एक याचिका दायर की गई है जिसमें इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) द्वारा ज्ञानवापी परिसर के पूरे परिसर का सर्वेक्षण करने की मांग की गई है, न कि केवल "शिवलिंग" का।
कोर्ट ने मामले में अगली सुनवाई के लिए 22 मई की तारीख तय की है।
कोर्ट ने अंजुमन इंतेज़ामिया मसाजिद कमेटी को 19 मई तक हिंदू पक्ष की ओर से दायर नई याचिका पर आपत्ति दर्ज कराने के लिए भी समय दिया है। आवेदन की कॉपी मस्जिद कमेटी को भी दी गई।
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को एएसआई को पिछले साल ज्ञानवापी परिसर में पाए गए कथित शिवलिंग जैसी संरचना का वैज्ञानिक सर्वेक्षण करने का आदेश देने के बाद याचिका दायर की थी।
अब हिंदू पक्ष ने शिवलिंग तक ही सीमित रहने के बजाय पूरे परिसर का सर्वेक्षण कराने की नई मांग की है.
सुप्रीम कोर्ट के वकील विष्णु शंकर जैन ने छह याचिकाकर्ताओं की ओर से पूरे इलाके का सर्वे कराने की मांग की है.
"हमने एक आवेदन दायर किया था कि ग्राउंड पेनेट्रेटिंग रडार का उपयोग करके कथित मस्जिद के पूरे परिसर का सर्वेक्षण किया जाना चाहिए। आज, जिला अदालत, वाराणसी ने अंजुमन इंतेज़ामिया, यूपी सरकार को 19 मई तक अदालत में अपनी आपत्ति दर्ज करने का निर्देश दिया है, अगली सुनवाई 22 मई को होगी।" "अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने संवाददाताओं से कहा।
याचिका राम प्रसाद सिंह, महंत शिव प्रसाद पांडेय, लक्ष्मी देवी, सीता साहू, मंजू व्यास और रेखा पाठक की ओर से दायर की गई है.
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) को ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में सर्वेक्षण के दौरान मिले कथित 'शिवलिंग' की कार्बन डेटिंग करने की अनुमति दे दी।
ज्ञानवापी मस्जिद का 'वज़ू' क्षेत्र हिंदू और मुसलमानों के बीच ज्ञानवापी मस्जिद-काशी विश्वनाथ मंदिर विवाद का केंद्र है क्योंकि हिंदू पक्ष दावा करते हैं कि उस स्थान पर 'शिवलिंग' पाया गया है, हालांकि, मुस्लिम पक्ष ने उसी पर विवाद किया और कहा कि यह केवल एक पानी का फव्वारा है।
सुप्रीम कोर्ट ने 20 मई 2022 को ज्ञानवापी मस्जिद में पूजा से जुड़े मामले को सिविल जज से जिला जज वाराणसी को ट्रांसफर करने का आदेश दिया था. 17 मई, 2022 को एक अंतरिम आदेश में, शीर्ष अदालत ने अधिकारियों को 'वज़ू' क्षेत्र की सुरक्षा करने का निर्देश दिया, जहां कथित तौर पर 'शिवलिंग' पाया गया था और मुसलमानों को नमाज़ के लिए प्रवेश की अनुमति दी गई थी। (एएनआई)
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