पावर कॉरपोरेशन का नोटिस, खाली करने होंगे बिजली पोल

पढ़े पूरी खबर

Update: 2022-07-23 18:37 GMT
बदायूं। बिना पावर कॉरपोरेशन के अनुमति के केबल ऑपरेटर या अन्य सर्विस प्रोवाइडर बिजली के पोल और खंभों का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। पावर कॉरपोरेशन विद्युत वितरण खंड प्रथम ने इस संबंध में एक सार्वजनिक नोटिस जारी करते हुए ऐसा करने वालों को चेतावनी दी है।
जारी नोटिस में कहा गया है कि बिजली के पोल पर अन्य लाइनों के कारण भार बढ़ जाता है। इन तारों पर अक्सर बंदर झूलते हैं और कई बार हादसे हो जाते हैं। ऐसे में जान-माल का खतरा बना रहता है। इस कारण अक्सर बिजली सप्लाई भी ठप हो जाती है। उपभोक्ताओं के घरों में भी इन तारों के जरिये करंट फैलने का खतरा बना रहता है। कई स्थानों पर बिजली के खंभों का इस्तेमाल पशुओं को बांधने के लिए किया जा रहा है। शहर में कई स्थानों पर ट्रांसफार्मरों में पास ठेला-खोमचा लग रहे हैं। इनसे भी खतरा बना रहता है। बारिश के दिनों में यह खतरा और भी बढ़ जाता है। शहर में कई स्थानों पर अंडरग्राउंड लाइन के पैनलों के पास भी लोग जमीन का इस्तेमाल फड़ आदि लगाने के लिए करते हैं।
नोटिस में कहा गया है कि अगर खंभों, पोल और पैनल के पास किसी प्रकार का हादसा होता है तो इसके लिए सर्विस प्रोवाइडर और केबल ऑपरेटर जिम्मेदार होंगे। सभी केबल ऑपरेटर और सर्विस प्रोवाइडर को एक सप्ताह के भीतर पोल और खंभे खाली करने की चेतावनी दी गई है।
बल पूर्वक हटाए जाएंगे तार, वसूल किया जाएगा खर्चा
विद्युत वितरण खंड प्रथम की ओर से जारी नोटिस में निजी तौर पर बिजली के पोल और खंभों पर तार लगाने वालों के साथ पैनलों और ट्रांसफार्मरों के आस-पास कब्जा करने वालों को चेतावनी दी गई है। कहा गया है कि अगर वे खुद ही तार या ट्रांसफार्मरों, पैनलों के पास से कब्जा नहीं हटाते तो बल पूर्वक कब्जा हटवा दिया जाएगा। इसके बदले खर्चा भी वसूल किया जाएगा।
शहर में कई ऐसे स्थान हैं जहां बिजली पोल और खंभों पर बिजली से ज्यादा अन्य तार हैं। इनसे कारण का खतरा बना रहता है। कई स्थानों पर ट्रांसफार्मरों के आस-पास भी ठेला-खोमचा चल रहे हैं। खंभों पर बिना अनुमति तार डालने और ट्रांसफार्मरों के आस-पास कब्जा करने वाले अगर नोटिस का पालन नहीं करते तो बल पूर्वक कार्रवाई करने के साथ खर्चा भी वसूला जाएगा।
Tags:    

Similar News