Noida: नोएडा पुलिस ने बाल श्रम विरोधी अभियान में 15 बच्चों को बचाया

Update: 2024-06-07 09:49 GMT
Noida: पुलिस ने बताया कि बाल श्रम उन्मूलन अभियान के तहत गुरुवार को नोएडा में भोजनालयों, फर्नीचर की दुकानों, होटलों आदि में काम करने वाले 15 बच्चों को बचाया गया। एक आधिकारिक बयान के अनुसार, इस अभियान का नेतृत्व पुलिस विभाग की मानव तस्करी निरोधक इकाई (AHTU) ने एनजीओ सहयोग (care for you) और यंग इंडिया के साथ मिलकर किया। पुलिस ने बताया कि अभियान के दौरान नोएडा के सेक्टर 49, बरौला, सेक्टर 76 क्षेत्र में होटलों, ढाबों, फर्नीचर की दुकानों और अन्य स्थानों पर बाल श्रम करते पाए गए कुल 15 बच्चों को बचाया गया। पुलिस ने बताया कि बचाए गए सभी बच्चों के परिवारों को समझाया गया कि उन्हें अपने बच्चों से इस तरह का काम करवाकर उनका जीवन खराब नहीं करना चाहिए और उन्हें
शिक्षित करने के लिए प्रोत्साहित किया गया

बयान के अनुसार, पुलिस और संबंधित संगठनों ने बचाए गए बच्चों को मुफ्त शिक्षा प्रदान करने की प्रतिबद्धता भी जताई, जिसका उद्देश्य उन्हें जिम्मेदार नागरिक बनने में मदद करना है, ताकि वे देश के विकास में योगदान दे सकें। इसी तरह के अभियान में नोएडा पुलिस ने 1 जून को 14 बच्चों को बचाया था। भारत में बाल श्रम मुख्य रूप से बाल और किशोर श्रम (निषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 के तहत प्रतिबंधित है। इसके अलावा, उत्तर प्रदेश ने बाल श्रम को प्रतिबंधित करने के लिए अपने स्वयं के कानून और नियम बनाए हैं, जैसे कि यूपी बाल श्रम (Prohibition and regulation) अधिनियम, 1986 जो राज्य के भीतर बाल श्रम के मुद्दे को संबोधित करने के लिए केंद्रीय कानून के साथ मिलकर काम करता है।

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