Noida: यूनिटेक की तीन परियोजनाओं में पुलिस बल तैनात करने, अतिक्रमण हटाने का निर्देश
"अतिक्रमण हटाने का निर्देश"
नोएडा: सुप्रीम कोर्ट ने यूनिटेक के हजारों फ्लैट खरीदारों को राहत देने के साथ ही यूपी सरकार को नोएडा में बन रही यूनिटेक की तीन परियोजनाओं में पुलिस बल तैनात करने और वहां से अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया.
शीर्ष अदालत ने नोएडा के पुलिस आयुक्त को एक नोडल अधिकारी नियुक्त करने को कहा, जो यूनिटेक के परियोजना स्थलों पर उचित पुलिस बल तैनात करने के लिए जिम्मेदार होगा और किसी भी आपात स्थिति में उससे संपर्क किया जा सकेगा. सुप्रीम कोर्ट ने यूपी राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष को नोएडा की यूनिटेक परियोजनाओं को पर्यावरण मंजूरी देने का भी निर्देश दिया. शीर्ष अदालत ने नोएडा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को तीनों परियोजनाओं के लिए मंजूरी देने को कहा और कहा कि यदि कोई मुद्दा अनसुलझा रह जाता है, तो उसे 21 को पूर्व शीर्ष अदालत के समक्ष उठाया जाना चाहिए.
एनपीए पर बैंकों को नोटिस न्यायमूर्ति सूर्यकांत और एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने बैंकों और वित्तीय संस्थानों को भी नोटिस जारी किए. इन संस्थानों ने यूनिटेक समूह के पूर्ववर्ती प्रबंधन के दौरान वित्तीय समस्याओं का सामना करने और रेरा अधिनियम के तहत परियोजनाओं में देरी के चलते घर खरीदारों के ऋण खातों को गैर-निष्पादित संपत्ति (एनपीए) घोषित किया है. कोर्ट ने यूनिटेक की याचिका पर नोटिस जारी किए, जिसे वर्तमान में सरकार द्वारा नियुक्त निदेशक मंडल द्वारा चलाया जा रहा है.
याचिका में घर खरीदारों के रुके ऋण के वितरण के लिए निर्देश मांगे गए हैं. यूनिटेक ने तर्क दिया है कि अब जब परियोजनाएं पुनर्जीवित हो गई हैं, तो घर खरीदारों के ऋण वितरण के लिए वित्तीय संस्थानों को निर्देश जारी होने चाहिए.