Noida: युवाओं के सामने स्वरोजगार शुरू करने का बड़ा मौका

"मुख्यमंत्री युवा अभियान उनके लिए मददगार साबित होगा"

Update: 2025-01-07 05:51 GMT

नोएडा: जिले के युवाओं के लिए मुख्यमंत्री युवा अभियान उद्यमी बनाने की राह आसान होगी. अगर युवा स्किल्ड हैं और स्वयं का कारोबार शुरू करना चाहते हैं मुख्यमंत्री युवा अभियान उनके लिए मददगार साबित होगा.

इसकी मदद से युवा विनिर्माण और सेवा क्षेत्र में स्वयं का कारोबार शुरू करने में योजना के तहत आर्थिक मदद दी जाएगी. युवा अभियान के लिए शैक्षिण योग्यता भी न्यूनतम आठवीं पास रखी गई है. हालांकि, 12वीं या इसके समकक्ष को वरीयता दी जाएगी. प्रदेश सरकार अधिक से अधिक युवाओं को स्वयं रोजगार से जोड़ने के साथ उन्हें कारोबारी की राह पर भी आगे बढ़ाने का प्रयास कर रही है. इसके लिए एक नई योजना प्रदेश सरकार लेकर आ रही है, जिसका नाम मुख्यमंत्री युवा अभियान है.

इसका जियो कुछ दिनों पहले ही जारी किया गया है. जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केंद्र के अधिकारियों का कहना है कि इस योजना से विनिर्माण और सेवा क्षेत्र में युवाओं को बेहतर मौके मिलेंगे. जिले के युवाओं को स्वयं का रोजगार शुरू करने का मौका मिलेगा. प्रदेश सरकार एमएसएमई सेक्टरों में विकास को तवज्जो दे रही हैं. इस अभियान के तहत हर साल करीब एक लाख सूक्ष्म इकाइयां स्थापित करने की घोषणा की गई है. इस योजना से नई सूक्ष्म इकाइयों की स्थापना के साथ शिक्षित और प्रशिक्षित युवाओं के लिए ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में रोजगार को बढ़ावा मिलेगा.

प्रशिक्षित बेरोजगार युवकों के लिए बेहतर योजना है. इससे जिले के युवा आसानी से योजना का लाभ उठाते हुए कारोबार शुरू कर सकेंगे. -अनिल कुमार, उपायुक्त, जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केंद्र

ये पात्रता है जरूरी ●

● योजना के तहत आवेदन करने वाला उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिए.

● इसके साथ ही आवेदक की आयु 21 से 40 वर्ष होनी चाहिए.

● आवेदक की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 8वीं पास होनी चाहिए. इंटरमीडिएट पास या समकक्ष को प्राथमिकता दी जाएगी.

● आवेदक के पास मान्यता प्राप्त संस्थान द्वारा जारी कौशल संबंधी प्रमाण पत्र होना चाहिए या फिर इसके समक्ष प्रमाण पत्र हो.

कर्ज लेने वालों को ब्याज पर छूट मिलेगी●

● योजना में अधिकतम 5 लाख तक की लागत वाली परियोजनाओं के लिए ऋण के ब्याज पर अनुदान निर्धारित किया जाएगा.

● आवेदक को परियोजना लागत का 10 प्रतिशत या अधिकतम 5 लाख रुपये, जो भी कम हो, की सब्सिडी प्रदान की जाएगी.

● योजना के विभिन्न चरणों में 20 लाख तक की ऋण राशि के ब्याज पर 50 से 100 प्रतिशत तक की छूट प्रदान की जाएगी.

Tags:    

Similar News

-->