नए नियमों के तहत यूपी विधानसभा के अंदर मोबाइल, हंसना, दस्तावेज फाड़ने की अनुमति नहीं
उत्तर प्रदेश विधान सभा सदस्यों के लिए नियमों का एक नया सेट पारित करने के लिए तैयार है। पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, नए नियमों के तहत, सदस्य सदन के अंदर अपने मोबाइल फोन नहीं ले जा सकेंगे, दस्तावेज नहीं फाड़ सकेंगे, अध्यक्ष की ओर पीठ करके खड़े या बैठ नहीं सकेंगे।
रिपोर्ट में कहा गया है कि एक बार पारित होने के बाद, उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन नियम, 2023, यूपी विधान सभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन नियम, 1958 की जगह ले लेंगे। उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना के हवाले से कहा गया, "नया नियम सोमवार को पेश किया गया था। इस पर चर्चा बुधवार को होगी और बाद में इसे पारित किया जाएगा।"
रिपोर्ट में कहा गया है कि नए नियमों के तहत विधायक सदन में कोई दस्तावेज नहीं फाड़ पाएंगे। “वे भाषण देते समय गैलरी में किसी की ओर इशारा नहीं करेंगे या उसकी प्रशंसा नहीं करेंगे। विधायक स्पीकर की ओर पीठ करके न तो खड़े हो सकेंगे और न ही बैठ सकेंगे. वे सदन में हथियार भी नहीं ला सकेंगे या प्रदर्शित नहीं कर सकेंगे.''
इसमें यह भी कहा गया कि सदस्य धूम्रपान नहीं कर सकते और न ही लॉबी में जोर से बात कर सकते हैं या हंस सकते हैं।
इसमें यह भी कहा गया है कि नियम कहते हैं कि विधान सभा के सदस्यों (विधायकों) को अध्यक्ष की कुर्सी के प्रति झुककर सम्मान दिखाना चाहिए, और सदन में प्रवेश करते या छोड़ते समय या अपनी सीटों पर बैठते या उठते समय अपनी पीठ नहीं दिखानी चाहिए। इसमें कहा गया है कि नए नियमों के अनुसार, राज्य विधानसभा का सत्र बुलाने की अवधि वर्तमान 14 दिनों से घटाकर सात दिन कर दी गई है।