Muzaffarnagar: पोक्सो कोर्ट ने दुष्कर्म के आरोपी नदीम को आजीवन कारावास की सजा सुनाई

अर्थदण्ड भी लगाया

Update: 2024-10-05 06:26 GMT

मुजफ्फरनगर: नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी नदीम को दोषी करार देते हुए पोक्सो कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है तथा अर्थदण्ड भी लगाया गया है।

अभियोजन के अनुसार 10 दिसंबर 2022 को थाना क्षेत्र नई मण्डी के मौहल्ला सुभाषनगर में रहने वाले वादी द्वारा थाना नई मण्डी पुलिस को लिखित तहरीर देते हुए बताया था कि नदीम पुत्र साबिर निवासी सुभाषनगर थाना नई मण्डी उसकी की नाबालिग पुत्री को बहला-फुसलाकर ले गया तथा जंगल में नशीला पदार्थ खिलाकर दुष्कर्म की घटना की गयी और विरोध करने पर मारपीट की गई। अगले दिन सुबह नाबालिग लड़की अपने घर पहुंची और परिजनों को पूरी घटना बताई।

इसके बाद मंडी कोतवाली में तहरीर दी गई थी।तहरीर के आधार पर पुलिस ने घटना पर तत्काल कार्यवाही करते हुए मु0अ0सं0- 703/2022 धारा 363,366,376,328,323 भादवि व ¾ पोक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया था। तत्पश्चात नई मण्डी पुलिस ने नदीम को गिरफ्तार किया था।

नाबालिग से दुष्कर्म जैसे जघन्य अपराध में पुलिस ने भी प्रभावी पैरवी की व समस्त गवाहों को समय से न्यायालय के समक्ष उपस्थित कराया। विशेष लोक अभियोजक दिनेश कुमार शर्मा व प्रदीप बालियान द्वारा प्रभावी पैरवी की गई।

अभियोजन व पुलिस की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरुप आज न्यायालय स्पेशल पोक्सो कोर्ट-1 की पीठासीन अधिकारी मंजुला भालोठिया द्वारा आरोपी नदीम को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है तथा 1 लाख 10 हजार रुपये अर्थदण्ड भी लगाया गया है।

Tags:    

Similar News

-->