मुख्तार अंसारी को अभी जेल में ही रहना होगा, जानें जमानत के बाद भी क्यों होगा ऐसा...
मऊ: उत्तर प्रदेश की बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी को मऊ कोर्ट ने एक लाख के निजी मुचलके पर रिहा करने का आदेश दिया है. साल 2010 में मऊ के दक्षिण टोला थाने में दर्ज केस में मऊ की एमपी-एमएलए कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को जमानत दी है. चूंकि गैंगस्टर एक्ट में अधिकतम सजा 10 साल की है और मुख्तार इस मुकदमे के दर्ज होने के बाद से लगातार जेल में है, इसलिए कोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट के इस मुकदमे में रिहाई के आदेश दिए हैं. लेकिन मुख्तार अंसारी पर अभी दो गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे (अजय राय पर जानलेवा हमला और मन्ना सिंह हत्याकांड के गवाह की हत्या) समेत तमाम मुकदमे लंबित हैं जिन पर फैसला आना बाकी है, इसलिए मुख्तार अंसारी को अभी जेल में ही रहना होगा.