Moradabad: शराब में जहर देने वाले दो युवकों को उम्रकैद की सजा

"दोनों पर साठ-साठ हजार का जुर्माना भी लगा"

Update: 2025-02-01 10:30 GMT

मुरादाबाद: उधारी न लौटने पर दो युवकों की ओर से युवक को शराब में जहर मिलाकर देने के मामले में अदालत ने हत्या को अंजाम देने वाले दोनों युवकों को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. वहीं, दोनों पर साठ-साठ हजार का जुर्माना भी लगाया है.

कटघर थाना क्षेत्र के महबुल्लागंज निवासी रामश्री पत्नी स्वर्गीय नन्हें सैनी ने 31 2014 को मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमें बताया था कि उनके पति का स्वर्गवास कई साल पहले हो चुका है. दो साल पहले उनके इकलौते बेटे गौरव ने राहुल पुत्र रामचन्द्र निवासी महबुल्लागंज कटघर से पांच हजार रुपये इलाज के लिए उधार लिए थे, जो रकम बेटे ने वापस कर दी. लेकिन, राहुल और उनके पिता रामचन्द्र साथी पप्पू पुत्र महीपाल निवासी लाइनपार के साथ मिलकर ब्याज के 50 हजार रुपये मांग रहे थे. रकम न मिलने पर मकान पर कब्जा करने की बात कही. इसी बीच 14 2014 की शाम राहुल और पप्पू इकलौते बेटे गौरव को बुलाकर ले गए, जिसके बाद उनका बेटा वापस नहीं लौटा.

17 को पोस्टमार्टम हाउस से फोन आया कि बेटे गौरव की लाश मिली है. गौरव की मां ने बेटे की हत्या का आरोप राहुल, पप्पू और रामचन्द्र पर लगाते हुए नामजद मुकदमा दर्ज कराया. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह बात सामने आई कि गौरव की हत्या शराब में विषैला पदार्थ मिलाकर दिए जाने से हुई है. मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस ने आरोपी राहुल और पप्पू को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. लेकिन, रामचन्द्र के खिलाफ कोई सबूत न मिलने पर उनका नाम हटा दिया. इसके बाद पुलिस ने राहुल और पप्पू के खिलाफ आरोप पत्र कोर्ट में पेश किए. इस मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश संख्या आठ अरुण कुमार की अदालत में की गई.

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता ब्रजराज सिंह और समर्थ शुक्ला ने बताया कि इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से न केवल वादी रामश्री ने अपने बयान अदालत में दिए, बल्कि स्वतंत्र गवाह के रूप में रामेश्वर और राकेश नामक व्यक्ति ने भी अपनी गवाही दी, जिसमें बताया कि उन्होंने राहुल और पप्पू को गौरव के साथ जाते देखा था, जिसके बाद से ही गौरव की कोई जानकारी नहीं मिली थी. अदालत ने पत्रावली पर मौजूद समस्त साक्ष्यों के आधार पर आरोपी राहुल और पप्पू को दोषी करार देते हुए उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. दोनों पर साठ-साठ हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

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