Moradabad: ई-रिक्शा चालक के हत्यारों को उम्रकैद की सजा

"दोषियों ने रुपयों के विवाद को लेकर घटना को अंजाम दिया था"

Update: 2025-02-10 05:11 GMT

मुरादाबाद: आठ साल पहले शहर के पंडित नगला में ई-रिक्शा चालक के हत्यारे दो दोस्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है. अदालत ने दोषियों पर 16-16 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.दोषियों ने रुपयों के विवाद को लेकर घटना को अंजाम दिया था।

कटघर के पंडित नगला निवासी शाकिर ने बेटे की हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था.तहरीर में कहा था कि 14 अक्तूबर,17 को बेटा ई- रिक्शा लेकर गया था लेकिन वापस नहीं लौटा.भाई मुजीब की पत्नि रुचि परवीन ने बताया था कि नसीम घर आया था तब उसके दोस्त नाजिम और फहीम का फोन आया था.इस पर नसीम रिक्शा लेकर चला गया.नसीम को नाजिम और फहीम संग भाई मुजीब ने भी देखा था.नसीम के लापता होने के बाद से दोनों दोस्त भी गायब हो गए.पुलिस ने नामजदगी के आधार पर तलाश शुरू की.दोनों को दो दिन बाद पकड़ा गया.दोनों ने पुलिस को बताया था कि रुपये न मिलने पर ई-रिक्शा छीनकर पंडित नगला बाईपास पर हत्या कर शव जंगल में फेंक दिया. दोषियों ने रुपयों के विवाद को लेकर घटना को अंजाम दिया था।

केस की सुनवाई एडीजे-पांच अचल लवानिया की अदालत में हुई.अभियोजन की ओर से वादी समेत अन्य लोगों ने गवाही दी.अभियोजन पक्ष की पैरवी के बाद अदालत ने साक्ष्य के आधार पर दोनों को रिक्शा चालक की हत्या का दोषी करार देते हुए उम्रकैद और प्रत्येक पर 16-16 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।डर डायरेक्टर कृष्ण मोहन पांडेय रहे.उन्होंने मेटा,चैट जीपीटी, चैट बोट को के उपयोग के बारे में जानकारी दी।

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