मनी लांड्रिंग मामला: पूर्वी मंत्री को हाईकोर्ट से राहत, कुर्की सहित किसी भी उत्पीड़नात्मक कार्रवाई पर रोक

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मनी लांड्रिंग मामले में बसपा सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे.

Update: 2022-01-05 17:38 GMT

यूपी: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मनी लांड्रिंग मामले में बसपा सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे, रंगनाथ मिश्र को बड़ी राहत देते हुए उनके खिलाफ अधिकरण में दाखिल अपील पर अंतरिम राहत अर्जी का निस्तारण न होने तक ईडी द्वारा कुर्की सहित किसी भी उत्पीड़नात्मक कार्रवाई पर रोक लगा दी है। यह आदेश न्यायमूर्ति एके मिश्र एवं न्यायमूर्ति जयंत बनर्जी की खंडपीठ ने पूर्व मंत्री रंगनाथ मिश्र की याचिका को निस्तारित करते हुए दिया है। कोर्ट ने पूर्व मंत्री को विवादित संपत्ति में तीसरे पक्ष का हित सृजित न करने का निर्देश दिया है।

पूर्व मंत्री की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता दिलीप कुमार गुप्ता और अधिवक्ता मनीष सिंह का कहना था कि ईडी ने याची के खिलाफ कुर्की सहित अन्य आदेश किया है, जिनके विरुद्ध अधिकरण में अपील की गई है। लेकिन अधिकरण के काम न करने के कारण अंतरिम अर्जी की सुनवाई सहित कोई आदेश नहीं हो सका है। नियमानुसार कुर्की कार्यवाही 180 दिन में पूरी होनी चाहिए और यह अवधि भी बीत चुकी है। याची आपराधिक केस में प्रयागराज स्थित एमपी-एमएलए की विशेष अदालत से बरी हो चुका है। उनका कहना था कि अधिकरण काम नहीं कर रहा है, ऐसे में याची के खिलाफ कार्रवाई न की जाए।
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