Meerut: 10वीं क्लास के स्टूडेंट पर बेरहमी से हमला करने के आरोप में दो लोग गिरफ्तार

स्टूडेंट पर बेरहमी से हमला

Update: 2026-02-28 06:04 GMT

MEERUT: मेरठ पुलिस ने स्कूल बस में 10वीं क्लास के स्टूडेंट पर बुरी तरह हमला करने के आरोप में दो लोगों को गिरफ्तार किया है। स्कूल बस में स्टूडेंट जतिन पर हमला करने के आरोपी मोहित और हरकित बैस्या को कस्टडी में ले लिया गया है। सचिन गुप्ता नाम के यूज़र के पोस्ट किए गए एक वीडियो में दोनों आदमी पुलिस स्टेशन में कान पकड़कर लंगड़ाते हुए और माफी मांगते हुए दिख रहे हैं।

यह हमला बुधवार को हुआ, जब हमलावरों ने लोहियानगर पुलिस स्टेशन की सीमा के अंदर हाजीपुर गांव के पास मेरठ-हापुड़ हाईवे पर लगभग 30 स्टूडेंट्स को ले जा रही एक स्कूल वैन को रोका। हमलावरों ने कथित तौर पर वैन को रोका, ड्राइवर पर बंदूक तान दी और जतिन पर हमला करने से पहले उसे जान से मारने के इरादे से उसमें चढ़ गए। हमले के दौरान कई और स्टूडेंट्स को बंदूक की नोक पर रखा गया था।

पुलिस के मुताबिक, दो मोटरसाइकिलों पर सवार छह युवकों ने मेरठ में CBSE बोर्ड एग्जाम देकर लौट रही बस को रोका। बस कैली गांव के BR इंटरनेशनल स्कूल के स्टूडेंट्स को ले जा रही थी। स्टूडेंट्स ने शास्त्री नगर के DAV स्कूल से अपने एग्जाम खत्म किए थे और गांव वापस जा रहे थे। हापुड़ ज़िले के पीर नगर सुदना में रहने वाले शिकायत करने वाले योगेश त्यागी के मुताबिक, हमलावर बस में चढ़े और उनके बेटे जतिन को पीटना शुरू कर दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक, आरोपियों ने देश में बनी हैंडगन से लड़के पर गोली चलाने की कोशिश की, लेकिन गोली निकल गई। कहा जा रहा है कि जब बंदूक ठीक से नहीं चली तो उन्होंने लड़के पर बंदूक के बट से वार किया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया।
टाइम्स ऑफ़ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, पुलिस ने बताया कि हिंसा छह महीने पुराने स्टूडेंट्स के बीच हुए झगड़े की वजह से हुई, जो मोबाइल चैट के दौरान कथित तौर पर किए गए एक कमेंट की वजह से शुरू हुआ था। मामला पहले पुलिस स्टेशन पहुंचा था, जहां समझौता हो गया था।
टाइम्स ऑफ़ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, पीड़ित अभी हॉस्पिटल में है, उसके सिर और पीठ में चोटें आई हैं। उसके पिता योगेश त्यागी ने कहा, “जब हमला हुआ तो मैं अपने बेटे से कॉल पर बात कर रहा था। मैंने उसे मदद के लिए चिल्लाते हुए सुना लेकिन कुछ नहीं कर सका।” दो नामजद आरोपियों और दूसरे अनजान लोगों के खिलाफ BNS सेक्शन 109 (हत्या की कोशिश), 191 (दंगा), 115(2) (जानबूझकर नुकसान पहुंचाना), और 351 (धमकी देना) के तहत FIR दर्ज की गई है। शहर के SP आयुष विक्रम सिंह ने कहा कि हमले के पीछे का पूरा मकसद पता लगाने के लिए आगे की जांच चल रही है।

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