MBBS Seats: यूपी में जल्द बढ़ेंगी एमबीबीएस की 1300 सीटें

Update: 2024-07-09 04:14 GMT
MBBS Seats: राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (NMC) ने उत्तर प्रदेश में बने 13 नए मेडिकल कॉलेजों को मान्यता देने से इनकार कर दिया है। विश्वविद्यालयों में मेडिकल प्रोफेसरों और अन्य संसाधनों की कमी के कारण ऐसा हुआ है। लेकिन राज्य सरकार इन विश्वविद्यालयों को मान्यता दिलाने का प्रयास कर रही है। वर्तमान में राज्य में सरकारी क्षेत्र में 3,828 और निजी क्षेत्र में 5,450 एमबीबीएस सीटें हैं। यदि इन विश्वविद्यालयों (universities) को मान्यता मिल जाती है तो इनमें 1,300 सीटें बढ़ जाएंगी। उत्तर प्रदेश के 13 जिलों में नए मेडिकल कॉलेज शुरू करने के लिए एनएमसी से अनुमति मिलने में आ रही बाधा के पीछे मानकों में अचानक बदलाव मुख्य कारण है। राज्य सरकार ने 2020 में एनएमसी द्वारा तय मानकों के आधार पर प्रदेश में 13 नए स्वायत्तशासी राज्य मेडिकल कॉलेजों की परिकल्पना की थी। उधर, खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से बातचीत के दौरान इन विश्वविद्यालयों में 2024-25 का शैक्षणिक सत्र संचालित करने के लिए वर्ष 2020 में तय मानकों के आधार पर कार्य करने की जरूरत बताई। राज्य सरकार (state government) ने एनएमसी एक्ट-2019 के तहत अपील की थी। राज्य सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि इन्हीं मानकों के आधार पर राज्य के स्वायत्त मेडिकल कॉलेजों ने वर्ष 2023 में एनएमसी से एलओपी के लिए आवेदन किया था, ताकि वर्ष 2024-25 में शैक्षणिक सत्र शुरू हो सके। जबकि एनएमसी एमबीबीएस कोर्स के लिए 2023 में जारी नए मानकों के आधार पर निर्णय ले रही है।
सरकार सभी संभावित विकल्प अपना रही है, ताकि 2024-25 शैक्षणिक सत्र से राज्य के 13 जिलों में नए मेडिकल कॉलेजों (medical colleges) में पढ़ाई शुरू हो सके। सूत्रों के मुताबिक सभी राज्य स्वायत्त मेडिकल कॉलेजों ने एनएमएमसी एक्ट-2019 की धारा 28(5) के तहत अपील भी दायर की है।
सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, राज्य सरकार ने 2020 में एनएमसी द्वारा तय मानकों के आधार पर 13 नए मेडिकल कॉलेजों की परिकल्पना की थी। इनके आधार पर वर्ष 2023 में एनएमसी (NMC) से एलओपी (LOP) का अनुरोध किया गया था, ताकि 2024-25 में शैक्षणिक सत्र शुरू हो सके। इसी बीच, एनएमसी ने वर्ष 2023 में एमबीबीएस पाठ्यक्रम के लिए नए मानक तय किए हैं। इसे लेकर योगी सरकार ने उसी समय एनएमसी को पत्र लिखकर इन 13 नए मेडिकल कॉलेजों में पुराने मानकों के आधार पर निरीक्षण करने का अनुरोध किया था।
नए मानकों में 86 शिक्षक अनिवार्य - 86 teachers mandatory in new standards
पुराने 2020 एनएमसी मानकों के तहत 50 चिकित्सा शिक्षकों की आवश्यकता थी, जबकि 2023 एनएमसी मानकों के तहत 86 चिकित्सा शिक्षकों की आवश्यकता थी। इसी तरह, जहां पुराने 2020 एनएमसी (NMC) मानकों के तहत 24 वरिष्ठ रेजिडेंट की आवश्यकता थी, वहीं 2023 मानकों के तहत 40 वरिष्ठ रेजिडेंट की आवश्यकता है। इसी तरह, जहां पुराने नियमों में 6 प्रोफेसर पदों की आवश्यकता थी। जबकि 2023 के नए मानकों में 17 शिक्षक अनिवार्य हैं।
अभी भर्ती प्रक्रिया चल रही है- The recruitment process is currently underway
विभिन्न स्वायत्तशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालयों में चिकित्सा प्राध्यापकों (Medical Professors) के पदों को भरने के लिए सभी प्रयास किए गए। आचार संहिता के अंतिम रूप दिए जाने के तुरंत बाद विज्ञापन प्रकाशित कर आवेदन पुनः प्रस्तुत किए गए तथा चयन प्रक्रिया वर्तमान में जारी है।
Tags:    

Similar News

-->