Mathura युवा कल्याण अधिकारी व प्रभारी पर 50-50 हजार का जुर्माना

अधिकारी व प्रभारी पर 50-50 हजार का जुर्माना

Update: 2023-09-29 05:55 GMT
उत्तरप्रदेश  सूचनाधिकार के तहत सूचना न देने पर सूचना आयुक्त ने युवा कल्याण अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी पर 50-50 हजार रुपये जुर्माना लगाया है. कई माह बाद भी जुर्माना न देने पर आयुक्त ने डीएम को नोटिस भेजकर तीन माह में जुर्माना वसूलने के आदेश दिए हैं.
जिला युवा कल्याण अधिकारी एवं प्रादेशिक रक्षक दल द्वारा मंडलीय कैंप एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम के आयोजन किए थे. क्षेत्रीय युवा समिति के अध्यक्ष हरपाल सिंह चौधरी ने करीब 13 माह पूर्व जन सूचनाधिकार में उक्त आयोजनों से संबन्धित दो अलग-अलग सूचनाएं मांगी थी. कई माह बाद भी सूचना न मिलने पर उन्होंने इसकी अपील राज्य सूचना आयोग में की. आयोग में कई तारीखों के बाद राज्य सूचना आयुक्त अजय कुमार उत्प्रेती ने 18-19 मई को आगरा के विशेष शिविर में इनकी सुनवाई की. उन्होंने पहली सूचना में जिला युवा कल्याण अधिकारी अजय तिवारी एवं मामले की पैरवी को पहुंचे प्रभारी अधिकारी अर्जुन कसाना दोनों पर 25-25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया. वहीं 19 मई को दूसरी सूचना की सुनवाई में भी दोनों पर 25-25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया था. इसके कई माह बाद भी जुर्माना अदा न करने पर हरपाल चौधरी पुन राज्य सूचना आयोग गए. इस पर राज्य सूचना आयुक्त ने छह सितंबर को डीएम को नोटिस भेजा है. इसमें दोनों अधिकारियों से जुर्माने की राशि वसूलने एवं उसे जमा कराने के आदेश हैं. उन्होंने तीन माह के अंदर इसकी सूचना आयोग को देने के भी निर्देश दिए हैं.
आयोजनों में घोटाले का आरोप
हरपाल सिंह चौधरी ने आरोप लगाया कि दोनों कार्यक्रमों में बड़े स्तर पर घोटाला किया गया है. इसी कारण इनसे संबंधित सूचनाएं देने की जगह उनसे छिपाई जा रही हैं. इनकी जांच में अधिकारियों पर रिकवरी के आदेश हो चुके हैं. फिर भी रिकवरी नहीं की जा रही है.
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