इलाहाबाद के संन्यास के बाद शादी तो भी पारिवारिक पेंशन
एरियर अनुमान्य के साथ ही साफ किया गया है।
इलाहाबाद: प्रदेश के 4512 अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक अभ्यर्थियों के स्नातक और कर्मचारियों के अंतिम संस्कार के बाद विवाह, पति या पत्नी जैसी भी स्थिति हो, को पारिवारिक पेंशन मिलेगी। सचिव एसपी सिंह ने चार सितंबर को माध्यमिक शिक्षा निदेशक को भेजे पत्र में लिखा है कि यह व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू होगी। पूर्व की अवधि के लिएएरियर अनुमान्य के साथ ही साफ किया गया है।
गिरधारी सिंह इंदर कुँवर इंटर कॉलेज नोएडा से सेवानिवृत्त सहायक अध्यापक नरेंद्र कुमार गुरुग्र्रिह ने संन्यास के बाद शादी की और पत्नी को पारिवारिक पेंशन के लिए नामित किया। माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने 19 जुलाई 2021, 21 एविक्शन 2021 और 23 मार्च 2022 को इस संबंध में रिपोर्ट में पुष्टि की मांग की थी। इस मामले में माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व शिक्षक सुरेश कुमार त्रिपाल को भी विधान परिषद में सूचना की छूट दी गयी थी.
विशेष सचिव ने लिखा है कि 25 जून 1991 को शासनादेश में सरकारी सेवकों के अवकाश के बाद विवाह से लेकर पारिवारिक पेंशन तक की व्यवस्था निर्धारित की गई है। इसी प्रकार एडेड कॉलेज के सैटेलाइट के लिए भी यह सुविधा अनुमान्य होगी। इसके लिए वित्त विभाग ने 28 अगस्त को भी सहमति प्रदान की है।