गाजियाबाद: गाजियाबाद के सिटी फॉरेस्ट में एक दिसंबर 2022 को पांच साल की बच्ची की रेप के बाद हत्या कर दी गई। दोषी सोनू गुप्ता को कोर्ट ने आज यानी शनिवार को फांसी की सजा सुनाई है।
कोर्ट का फैसला सुनते ही 20 साल का दोषी सोनू बॉक्स में खड़ा-खड़ा रोने लगा। इसके बाद कोर्ट ने उसको न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। कोर्ट का ये फैसला दो महीने में आया है। इस केस में पुलिस ने लगातार पैरवी की, जिस वजह से कोर्ट में रोज सुनवाई हुई।
साहिबाबाद थाना क्षेत्र के सिटी फॉरेस्ट इलाके में कच्ची कॉलोनियां हैं। यहां एक राजमिस्त्री का परिवार रहता है। इस परिवार की 5 साल की बेटी एक दिसंबर 2022 को घर के बाहर खेल रही थी। अचानक वो संदिग्ध परिस्थिति में लापता हो गई। 2 दिसंबर 2022 को उसकी लाश घर से 150 मीटर दूर पड़ी मिली। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में रेप की पुष्टि हुई थी।
7 दिसंबर 2022 को पुलिस ने इस वारदात का खुलासा करते हुए सोनू गुप्ता को गिरफ्तार किया।20 वर्षीय सोनू पेशे से मजदूर है और नंदग्राम थाना क्षेत्र में 40 फुटा आश्रम रोड ब्रजनगरी का रहने वाला है।
पूछताछ में सोनू ने बताया था कि वो एक छात्रा का पीछा करते हुए सिटी फॉरेस्ट में पहुंचा था। यहां उसको ये बच्ची घर के बाहर खेलते हुए मिल गई। इसके बाद सोनू ने इस बच्ची को उठाया और एक सुनसान जगह ले जाकर उसके साथ रेप किया। फिर रस्सी से गला घोंटकर हत्या कर दी।
विशेष लोक अभियोजक संजीव बखरवा ने बताया कि पुलिस ने इस जघन्य अपराध में 15 गवाह बनाए थे। फास्ट ट्रैक कोर्ट की तर्ज पर इस केस में प्रतिदिन सुनवाई हुई। इसका नतीजा ये रहा कि पुलिस के चार्जशीट पेश करते ही अदालत ने इस फाइल का त्वरित संज्ञान लिया और हर रोज सुनवाई हुई। एक हफ्ते पहले इस केस की सुनवाई पूरी हो चुकी थी। कोर्ट ने 3 फरवरी 2022 को सोनू को दोषी करार दिया था। 4 फरवरी यानी शनिवार को पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश अमित कुमार प्रजापति ने सोनू गुप्ता को फांसी की सजा सुनाई है।