हत्या के मामले में पिता व दो पुत्रों को उम्रकैद

Update: 2023-09-05 06:34 GMT

मुरादाबाद: संपत्ति के निबटारे के लिए बहन की ससुराल गए युवक की चाकुओं से हत्या कर दी. हत्या में पिता व दो पुत्रों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई. दोषियों पर 15-15 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है. तैईस साल पुराने मामले में एडीजे-दो पुनीत कुमार गुप्ता ने दोषी करार दिया.

मामला पाकबड़ा के गिंदौड़ा गांव का है. मैनाठेर निवासी वादी जागन सिंह ने अपनी बहन कमलेश कुमारी का विवाह गिंदौड़ा के शिवचरन के पुत्र रामपाल सिंह से किया था. रामपाल सिंह को बुद्धिहीन करार देकर भाई संतराम व राम सिंह संपत्ति का बंटवार अपने हक में करना चाहते थे. इसे लेकर विवाहिता के जेठ व देवर उसे आए दिन परेशान करने लगे. मारपीट व झगड़े के बीच 26 नवंबर, 11 को ससुरालियों ने विवाहिता कमलेश को घर से निकाल दिया. संपत्ति को लेकर विवाद के बीच कमलेश के भाई जागन सिंह व होशियार सिंह उसके गांव गिंदौड़ा पहुंचे. पर वहां विवाद हो गया. राम सिंह व संतराम ने दोनों भाईयों पर चाकुओं से हमला किया. जागन सिंह के जांघ व होशियार सिंह के सीने पर चाकुओं से वार हुए. अस्पताल ले जाते समय उसकी मौत हो गई. एडीजीसी रंजीत सिंह राठौर ने बताया कि कोर्ट ने पिता शिवचरन व पुत्रों संतराम व राम सिंह को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा व 15-15 हजार का जुर्माना लगाया.

चालक की हत्या में अज्ञात पर केस दर्ज

मझोला थाना क्षेत्र में बदायूं निवासी चालक की गला घोटकर हत्या के मामले में पुलिस ने अज्ञात आरोपी पर केस दर्ज किया है. पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है.

बदायूं जिले के फैजगंज बेहटा थाना क्षेत्र के गांव राजा का सीकरी निवासी गौरव सिंह (32) पुत्र देवेंद्र सिंह चालक था. गौरव सिंह का शव लोकोशेड मोक्षधाम के पास झाड़ियों में मिला था. पोस्टमार्टम में गला घोटकर हत्या करने की पुष्टि हुई थी. इस मामले गौरव सिंह के भतीजे अभिषेक सिंह पुत्र अनिल सिंह ने पुलिस को तहरीर दी. सीओ सिविल लाइंस अर्पित कपूर ने बताया कि अज्ञात आरोपी पर केस दर्ज किया है. जांच जारी है.

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