मंगलसेन हत्याकांड में चारों दोषियों को उम्रकैद

Update: 2023-08-10 07:31 GMT

बरेली: विशेष जज अजय कुमार शाही की विशेष कोर्ट ने भोजीपुरा के मंगलसेन हत्याकांड में अपना फैसला सुनाया. कोर्ट ने हत्या के दोषी सेवाराम, रोशनलाल, सुरेश और देवेंद्र को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई. कोर्ट ने चारों पर एक लाख बीस हजार का जुर्माना भी लगाया है.

 एडीजीसी क्राइम अनूप कोहरवाल ने बताया कि थाना भोजीपुरा में जनक जागीर गांव के रहने वाले तेजेंद्र ने मुकदमा दर्ज कराया था. आरोप था कि उसके गांव के रोशनलाल ने अपनी पत्नी नत्थोदेवी को सत्संग में जाने को घौराटांडा अड्डे पर सवारी पर बैठाया था. रोशनलाल ने मृतक मंगलसेन पर अपनी पत्नी को बहलाकर ले जाने का आरोप लगाकर 24 अगस्त 2017 को तहरीर दी थी. अगले दिन मंगलसेन गन्ने की फसल देखने गया था. मंगलसेन के बेटे ने तेजेंद्र ने चकरोड पर बाइक से रोशन लाल, सेवाराम, देवेंद्र और सुरेश को निकलते देखा था. जब तेजेंद्र बाग पहुंचा तो देखा उसके पिता मंगलसेन का शव आम के पेड़ पर लटका हुआ था.

एपीओ दहगवां की जमानत अर्जी खारिज

रिश्वत लेते पकड़े गये विकास खंड दहगवां के अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी एपीओ अनुपम शर्मा की जमानत अर्जी कोर्ट ने खारिज कर दी.

विशेष लोक अभियोजक सौरभ तिवारी ने बताया कि आठ जुलाई 2023 को एपीओ अनुपम शर्मा को रिश्वत लेते पकड़ लिया था.

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