Bareilly बरेली : रंजिश में युवक की फावड़े से गर्दन काटकर हत्या करने का जुर्म साबित होने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश तबरेज अहमद ने शनिवार को शाही के गांव बड़ेपुरा निवासी अनिल गिरी को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाने के साथ उस पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी डाला। अदालत ने जुर्माने की पूरी रकम मृतक की पत्नी और बच्चों को अदा करने का आदेश दिया है।
सरकारी वकील सचिन जायसवाल के मुताबिक पुराना शहर के एजाजनगर गौंटिया निवासी इमरान ने थाना शाही में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें कहा था कि उनके बड़े भाई अबरार अहमद और मुस्तकीम अजहरी जरी का काम करते थे। गांव-गांव जाकर औरतों की साड़ी और सूट कढ़ाई के लिए लाते थे और घर पर काम करके वापस देने जाते थे। वे तीनों लोग 13 सितंबर 2020 को बड़ेपुरा पहुंचे तो वह मुस्तकीम के साथ गांव के अंदर चले गए। अबरार को अनिल गिरी ने अपने घर पर रोक लिया।
कुछ देर वह और मुस्तकीम गांव से काम लेकर वापस लौटे तो पाया कि अनिल ने अबरार की फावड़े से गर्दन काटकर हत्या कर दी थी। उन्हें देखकर वह भाग गया। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना के बाद कत्ल में इस्तेमाल फावड़े 16 सबूत जुटाए थे और आरोप पत्र कोर्ट भेजा था। शासकीय अधिवक्ता ने नौ गवाह पेश किए।