बरेली में छात्रा से दुष्कर्म के चार दोषियों को आजीवन कारावास
दुष्कर्म के चार दोषियों को आजीवन कारावास
उत्तरप्रदेश न्यूज़। नाबालिग लड़की के अपहरण और होटल में सामूहिक दुष्कर्म के मामले में कोर्ट ने सश्रम उम्रकैद की सजा सुनाई है. कोर्ट ने चारों आरोपियों पर चार लाख 44 हजार का जुर्माना भी लगाया है.
विशेष लोक अभियोजक सीपी गुप्ता और शुभ मिश्रा ने बताया कि लड़की के पिता ने कोतवाली फरीदपुर में प्राथमिकी दर्ज कराई थी. इसके मुताबिक 4 फरवरी 2015 को उसकी 14 वर्षीय बेटी कस्बे के इंटर कॉलेज में पढ़ने गई थी. रास्ते में कानूनगोयन के मोहम्मद मियां और मोहल्ला कसावां के सगीर एक कार लेकर आए। दोनों ने छात्रा को तमंचा दिखाकर कार में बिठाकर अपहरण कर लिया. रास्ते में कसावां के शरीफ और भटौली, दातागंज के शाकिर भी कार में सवार हो गए। चारों आरोपी छात्र को पुराने शहर बरेली के होटल के कमरे में ले गए। आरोपी ने बच्ची को जबरन मीट खिलाने की कोशिश की। विरोध करने पर छात्र को थप्पड़ मार दिया गया और बेल्ट से पीटा गया। चारों आरोपियों ने युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया।
मिशन शक्ति अभियान के तहत सरकारी वकील अपराध के मामलों में पीड़ितों को न्याय दिला रहे हैं. फरीदपुर के इस मामले में न्याय मिला है. सुनीति कुमार पाठक, डीजीसी क्राइम बरेली