शहरों में सुविधाओं के लिए 15 दिनों में चिह्नित होगी जमीन

Update: 2023-07-11 12:21 GMT

लखनऊ न्यूज़: राज्य सरकार लोगों को बेहतर शहरी सुविधाएं देने के लिए 15 दिन में जमीन चिह्नित कराने जा रही है.

यह जमीनें ट्रांसफर डवलमेंट राइट (टीडीआर) योजना में ली जाएगी. जमीन देने वाले को इसके एवज में अतिरिक्त निर्माण करने के लिए टीडीआर प्रमाण पत्र दिया जाएगा.

अपर मुख्य सचिव आवास नितिन रमेश गोकर्ण ने इस संबंध में शासनादेश जारी करते हुए विकास प्राधिकरण को टीडीआर में सेंडिंग और रिसीविंग जोन चिह्नित करने का निर्देश दिया गया है. महायोजना में सुविधाओं के लिए चिह्नित जमीनें ही ली जाएंगी. जिस व्यक्ति से जितने लागत की जमीन दी जाएगी उसे उतनी कीमत का टीडीआर प्रमाण पत्र दिया जाएगा.

स्कीम फॉर स्पेशल असिस्टेंट टू स्टेट्स फॉर कैपिटल इंवेस्टमेंट अर्बन प्लानिंग रिफार्म्स के अंतर्गत प्रत्येक राज्य के लिए 100 करोड़ रुपये देने का प्रावधान किया गया है.

श्रेणियां बनाकर हल करें बड़े केस डीजीपी

डीजीपी विजय कुमार ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से ‘आपरेशन कन्विक्शन’ की समीक्षा की. उन्होंने सभी जिलों को तीन श्रेणियों में बांटकर इस अभियान की समीक्षा करने और मॉनिटरिंग वेब पोर्टल पर रोजाना इंट्री कराने का निर्देश दिया.

डीजीपी ने शासन स्तर से चिह्नित माफिया, पॉक्सो एक्ट एवं दुष्कर्म के तहत दर्ज मुकदमों और संवेदनशील अपराधों में जिले व कमिश्नरेट स्तर पर चिह्नित 20-20 मुकदमों की तीन श्रेणियां बनाकर कार्रवाई करने का निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि चिह्नित माफिया से संबंधित मुकदमों में 30 दिन के अंदर ट्रायल की प्रक्रिया कराने तथा जिले स्तर पर वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा प्रतिदिन इसकी समीक्षा किए जाने पर जोर दिया.

Tags:    

Similar News

-->