पीएमएलए मामले में केरल के पत्रकार सिद्दीकी कप्पन को मिली जमानत, 2 साल बाद जेल से छूटेंगे

Update: 2022-12-23 12:49 GMT
इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने शुक्रवार को ईडी द्वारा धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) मामले में केरल के पत्रकार सिद्दीकी कप्पन को जमानत दे दी।
पत्रकार को अक्टूबर 2020 में हिरासत में लिया गया था, जब वह हाथरस की यात्रा कर रहा था, जो उत्तर प्रदेश की राजधानी से लगभग 400 किलोमीटर दूर है और एक 19 वर्षीय दलित महिला के साथ सामूहिक बलात्कार और हत्या का दृश्य है। पुलिस के अनुसार, उसके कथित तौर पर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से संबंध हैं और उसने हिंसा भड़काने की साजिश में भाग लिया था। सुप्रीम कोर्ट ने 9 सितंबर, 2022 को कप्पन को यूएपीए मामले के तहत जमानत दी थी।
कप्पन पर सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) अधिनियम, गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम और भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के कई प्रावधानों का उल्लंघन करने का आरोप है।
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