Kanpur: अदालत ने जानलेवा हमला के आरोपित को 4 वर्ष 6 माह कारावास की सजा सुनाई

3/25 ए एक्ट के तहत दूसरा मुकदमा और एक अन्य मुकदमा दर्ज था

Update: 2024-06-26 10:54 GMT

कानपुर: ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत महाराजपुर थाने की पुलिस वर्ष 2020 दर्ज हुए जानलेवा हत्या मामले के आरोपित को अच्छी पैरवी करके बुधवार को सजा दिलाने में कामयाब हुई। न्यायालय ने आरोपित को 4 वर्ष 6 माह का कारावास एवं दस हजार रुपए के अर्थ दण्ड से दण्डित किया।

पुलिस उपायुक्त पूर्वी श्रवण कुमार सिंह ने बताया कि महाराजपुर थाने में वर्ष 2020 में धारा 307,34,आईपीसी के तहत चकेरी थाना क्षेत्र के चिश्ती नगर निवासी चाँद बादशाह पुत्र तेज्जू के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। इसके साथ ही इसके खिलाफ इसी मामले में 3/25 ए एक्ट के तहत दूसरा मुकदमा और एक अन्य मुकदमा दर्ज था।

महाराजपुर थाने के प्रभारी निरीक्षक धनंजय पांडेय एवं उनके सहयोगियों तथा जिला शासकीय अधिवक्ता दिलीप और अपर अधिवक्ता शासकीय के अथक प्रयास से न्यायालय ने बुधवार को चांद बादशाह को जानलेवा हमला मामले में 4 वर्ष 6 का कारावास एवं 10 हजार का अर्थदण्ड से दण्डित किया। धारा 401 आईपीसी में 3 वर्ष का कारावास एवं 10 हजार का अर्थदण्ड से दण्डित किया इसके साथ ही धारा 3/25 में एक वर्ष का कारावास एवं 5 हजार के अर्थण्ड से दण्डित किया।

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