Kanpur: मारपीट में दंपती को 5-5 साल की कैद, लगाया जुर्माना

Update: 2024-12-08 08:33 GMT
Kanpur कानपुर । अपर सत्र न्यायाधीश 38 राम अवतार प्रसाद की कोर्ट ने मारपीट में दंपती को 5-5 साल की सजा व पांच-पांच हजार रुपये जुर्माना लगाया है। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अरविंद डिमरी ने बताया कि 23 जुलाई 2013 को वादी मुकदमा क्षमा पाल की मां शशी पाल आवास विकास हंसपुरम अपने घर में थीं।
तभी रात करीब साढ़े नौ बजे पड़ोस में रहने वाले राम करन यादव ने फोन करके अपने घर बुलाया और बिना कारण लोहे की सरिया व डंडा से मां को पीटा। मारपीट में राम करन के साथ उसकी पत्नी तपेश्वरी देवी भी रही। बेहोशी की हालत में लाकर मां को अस्पताल पहुंचाया।
नौबस्ता पुलिस ने आरोपी राम करन और तपेश्वरी देवी के खिलाफ धारा 308 के तहत मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू की। पुलिस ने दोनों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। न्यायालय ने गवाहों व साक्ष्यों के आधार पर दंपती पर दोषसिद्ध करते हुए सजा व जुर्माना लगाया है।
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