Kaimganj: न्यायालय ने दुष्कर्म करने वाले युवक पर मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया
कायमगंज: नशीला पदार्थ सुंगाकर दुष्कर्म करने वाले युवक पर न्यायालय ने मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है।
कोतवाली कायमगंज क्षेत्र के ग्राम एक महिला ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में गुहार लगाते हुए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष याचिका दायर की। जिसमें बताया कि मेरे पति का दोस्त विनोद कुमार सक्सेना पुत्र दिनेशचंद्र सक्सेना निवासी नरसिंहपुर का मेरे घर पर उसका आना जाना था, एक दिन मेरा पति मजदूरी करने गए थे और बच्चे स्कूल गए हुए थे, तभी विनोद घर पर आया और बोला कि तुम्हारे पति कहा गए हुए है मैने कहा कि वह काम करने गए है, विनोद ने कोई अचानक नशीला पदार्थ सूंघाकर मेरे साथ बेहोशी हालत में बलात्कार किया जब मैं होश में आई तो उक्त आरोपी ने बताया मेरे साथ गलत काम का वीडियो बना लिया और कहा कि मेरे साथ संबंध नहीं बनायेगी तो वीडीयो वायरल कर दूंगा।
उसके बाद जब मेरे घर कोई नहीं होता तो उक्त आरोपी वीडियो का भय दिखाकर जबरन गलत संबंध बनाता था। विनोद के शारीरिक शोषण से तंग आकार पीड़िता ने शोर किया विनोद ने जान से मारने की धमकी देकर भाग गया। पीड़िता ने कोतवाली में शिक़ायत की, पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई उसके बाद पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र रजिस्ट्री की उचित कार्यवाही न होने पर पीड़िता ने न्यायालय की शरण ली। न्यायाधीश घनश्याम शुक्ल ने कोतवाली कायमगंज को मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है।